हरियाणा-यूपी में भी पटाखों की बिक्री पर बैन, SC ने दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और हरियाणा में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है। कोर्ट ने दिल्ली की तरह एनसीआर में भी पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है।

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Sandeep Kumar
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Haryana UP Sale firecrackers

Haryana UP Sale firecrackers Photograph: (Haryana UP Sale firecrackers)

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सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार यानी आज 19 दिसंबर को दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी अगले आदेश तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राजधानी में पटाखों पर पूरे साल स्टॉक और बिक्री पर रोक लगा दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसका असर तभी पड़ेगा, जब NCR के दूसरे शहरों में भी ऐसी ही रोक हो। 

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 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और हरियाणा में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध का असर तभी होगा, जब एनसीआर (NCR) के अन्य शहरों में भी यही नियम लागू होगा। इसी के चलते कोर्ट ने दोनों राज्यों को अगले आदेश तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कहा है।

सरकार की दलील के बाद लिया गया फैसला

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली के साथ-साथ अन्य एनसीआर शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार ने बताया कि राजधानी में पूरे साल पटाखों की बिक्री और स्टॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोर्ट ने इस पर कहा कि दिल्ली का प्रयास तभी सफल होगा जब एनसीआर के दूसरे शहर भी ऐसा करें। इसी के तहत यूपी और हरियाणा को यह आदेश जारी किया गया।

पटाखों की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रतिबंध तभी कारगर होगा, जब एनसीआर के सभी राज्यों में एक समान नीति लागू होगी। राजस्थान ने भी एनसीआर क्षेत्र में पड़ने वाले अपने इलाकों में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और हरियाणा को भी दिल्ली की तरह सख्ती से इस नियम का पालन करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए GRAP-IV के तहत कड़े कदम उठाने होंगे।

प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें होंगी तैनात

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और हरियाणा में प्रदूषण के उपायों की निगरानी के लिए विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस और राजस्व अधिकारियों की टीमों का गठन किया जाए, जो GRAP-IV के तहत लागू नियमों का पालन सुनिश्चित करें। ये टीमें न्यायालय के अधिकारी के रूप में कार्य करेंगी और किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करेंगी।

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