सावरकर के पोते रंजीत ने दी चुनौती, कहा- सावरकर की माफी के दस्तावेज दिखाएं राहुल, SC में दो मर्तबा मांग चुके हैं माफी

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Rajeev Upadhyay
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सावरकर के पोते रंजीत ने दी चुनौती, कहा- सावरकर की माफी के दस्तावेज दिखाएं राहुल, SC में दो मर्तबा मांग चुके हैं माफी

New Delhi. राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने के बाद दिए गए बयान के खिलाफ वीर सावरकर के पोते रंजीत मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा है कि वे सावरकर के माफी के दस्तावेज दिखाएं। रंजीत ने कहा कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में 2 मर्तबा माफी मांग चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की हरकतें बचकाना हैं। वे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा था कि मेरा नाम सावरकर नहीं है और गांधी माफी नहीं मांगता। 



रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी के माफी मांगने के दावे को लेकर भले ही कोई प्रमाण न दिया हो लेकिन यह बात सत्य है और पब्लिक डोमेन में भी है कि राहुल गांधी दो बार सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा पेश कर चुके हैं। पहला मामला आरएसएस को लेकर दिए गए बयान का था और दूसरा राफेल डील से जुड़ा मामला जिसमें उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा दिया था। 



बता दें कि 8 मई 2019 को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील के मामले में सुनवाई पर सहमति जता दी थी, जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि अदालत ने मान लिया है कि चौकीदार चोर है। जिसके बाद अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया था और आखिर में राहुल ने बिना शर्त माफी मांगी थी। 




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  • दूसरा मामला साल 2014 में आरएसएस को लेकर दिए गए बयान का है। दरअसल राहुल ने ठाणे में दिए गए भाषण में कहा था कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की हत्या की थी और आज ये लोग उनकी ही बात करते हैं। इन्होंने सरदार पटेल और गांधी जी का विरोध किया था। साल 2016 में राहुल गांधी ने अपना बयान वापस ले लिया था और सुप्रीम कोर्ट में पलट गए थे। इस मामले में भी उन पर मानहानि का मामला दायर हुआ था। 



    सुप्रीम कोर्ट ने भी दी थी ताकीद



    आरएसएस से जुड़े मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा था कि राहुल गांधी ने कभी आरएसएस पर इस अपराध में शामिल होने का आरोप नहीं लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को ताकीद दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आपने ऐसा एकतरफा बयान क्यों दिया, जिसमें आरएसएस से जुड़े हर आदमी को एक ही रंग में रंगा बता दिया। किसी भी संगठन के बारे में आप इस तरह का एकतरफा बयान नहीं दे सकते। 


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