पतंजलि को SC का कंटेंप्ट नोटिस, IMA ने कहा-रामदेव गलत जानकारी फैला रहे

सुप्रीम कोर्ट (SC) से पतंजलि (patanjali) को बड़ा झटका लगा है। एक भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद और उसके MD आचार्य बालकृष्ण को कंटेंप्ट नोटिस जारी किया है। पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने 2022 में केस किया था।

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BP shrivastava
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सु्प्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मामले में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को अवमानना नोटिस जारी किया है।

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NEW DELHI. सुप्रीम कोर्ट (SC) से पतंजलि (patanjali) को बड़ा झटका लगा है। एक भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद और उसके MD आचार्य बालकृष्ण को कंटेंप्ट नोटिस जारी किया है। पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने 2022 में केस किया था। IMA याचिका में कहा था कि बाबा रामदेव सोशल मीडिया पर एलोपैथी के खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे हैं।

SC ने हर प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाने की बात कही थी

मामले की सुनवाई जस्टिस अमानउल्ला की बेंच में चल रही है। पिछली सुनवाई 21 नवंबर 2023 को हुई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगा सकता है।

IMA के वकील ने कहा- पतंजलि ने डायबिटीज-अस्थमा ठीक करने का दावा किया

IMA की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट पीएस पटवालिया ने कहा कि पतंजलि ने योग से डायबिटीज और अस्थमा को 'पूरी तरह से ठीक' करने का दावा किया था। इस पर कोर्ट ने कहा- आप में ( पतंजलि ) कोर्ट के आदेश के बाद भी यह विज्ञापन लाने का साहस रहा।

कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी सख्त टिप्पणी की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अब हम सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि आप कोर्ट को उकसा रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी सख्त टिप्पणी की। जस्टिस अमानउल्ला ने कहा- पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है और सरकार आंख मूंद कर बैठी है।

कोर्ट ने कहा था- एलोपैथी के खिलाफ विज्ञापन ना दे पतंजलि

कोर्ट ने निर्देश दिया, पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रेस में उसकी ओर से इस तरह के कैज़ुअल स्टेटमेंट ना दिए जाएं। बेंच ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे को 'एलोपैथी बनाम आयुर्वेद' की बहस नहीं बनाना चाहती बल्कि भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों की समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढना चाहती है।

पहले भी बाबा को एलोपैथी की आलोचना ना करने की हिदायत दी गई

इससे पहले हुई सुनवाई में भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने तब कहा था, 'बाबा रामदेव अपनी चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी चाहिए। हम सभी उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए।'

कोरोना की दवा को लेकर घिरी थी पतंजलि

बाबा रामदेव ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को फटकार लगाई और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने की बात कही थी।

इन मामलों भी सुर्खियों में रही बाबा की कंपनी 

  • 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) से लाइसेंस नहीं लिया था। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था।
  • 2015 में कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद सीएसडी ने अपने सारे स्टोर्स से आंवला जूस हटा दिया था। 2015 में ही हरिद्वार में लोगों ने पतंजलि घी में फंगस और अशुद्धियां मिलने की शिकायत की थी।
  •  2018 में भी FSSAI ने पतंजलि को मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय घनवटी पर एक महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी।
  •  कोरोना के अलावा रामदेव बाबा कई बार योग और पतंजलि के प्रोडक्ट्स से कैंसर, एड्स और होमोसेक्सुअलिटी तक ठीक करने के दावे को लेकर विवादों में रहे हैं।
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