दिल्ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर SC ने कहा- एल्डरमैन नहीं डालेंगे वोट, ​सीएम केजरीवाल बोले- यह जनतंत्र की जीत

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The Sootr
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दिल्ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर SC ने कहा- एल्डरमैन नहीं डालेंगे वोट, ​सीएम केजरीवाल बोले- यह जनतंत्र की जीत

NEW DELHI. दिल्‍ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। इस मामले में 17 फरवरी, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पहली मीटिंग में ये चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को (एल्डरमैन) वोटिंग का हक नहीं है। मेयर के चुनाव के बाद ही डिप्टी मेयर का चुनाव हो सकता है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि मेयर बैठकों का संचालन करेंगे। महापौर का चुनाव पहले होना चाहिए। फिर महापौर डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।




— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 17, 2023



आदेश जनतंत्र की जीत: केजरीवाल



दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को जनतंत्र की जीत करार दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा- सुप्रीम कोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। यह साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं।



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अब मेयर चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ



सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 24 घंटे के भीतर मेयर चुनाव और एमसीडी की पहली बैठक के लिए नोटिस जारी किया जाए। नोटिस में मेयर, डिप्टी मेयर और अन्य सदस्यों का चुनाव की तारीख तय करने के निर्देश हैं। सर्वोच्च अदालत के इस आदेश से अब मेयर चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि एल्डर मैन मेयर चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। 



उम्मीदवार ओबेराय ने एससी में लगाई थी गुहार



मालूम हो कि मेयर चुनाव के लिए सदन की तीन बैठकें बेनतीजा होने के बावजूद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार शैली ओबेराय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए मेयर का चुनाव एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कराए जाने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एमसीडी के मनोनीत सदस्य महापौर चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पर सांविधानिक प्राविधान बिल्कुल साफ हैं। 




 


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