मॉडल के बाल छोटे काटे तो कंज्यूमर कमीशन ने दिया 2 करोड़ मुआवजा देने का आदेश, अब सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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BP Shrivastava
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मॉडल के बाल छोटे काटे तो कंज्यूमर कमीशन ने दिया 2 करोड़ मुआवजा देने का आदेश, अब सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

NEW DELHI. मॉडल आशना रॉय के बाल ज्यादा काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर कमीशन के फैसले पर रोक लगा दी है।  मामला कुछ इस तरह था, होटल के सैलून में हेयर ड्रेसर ने इस मॉडल के बाल ज्यादा काट दिए थे। जिससे नाराज मॉडल ने उस होटल कंपनी से 3 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की और कंज्यूमर कमीशन में शिकायत कर दी। कमीशन ने कंपनी को दो करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर कमीशन ने दूसरी  बार सुनवाई तो की, लेकिन फैसला बरकरार रखा। अब सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने के फैसले पर रोक लगा दी है।



मॉडल ने क्या बताया



मामला नई दिल्ली के ITC मौर्या होटल के सैलून का है। वहां मॉडल आशना रॉय 12 अप्रैल, 2018 को हेयर स्टाइलिंग के लिए गईं थीं। आशना ने बताया कि उस दिन वह हेयर ड्रेसर सैलून में नहीं था जो नियमित रूप से उनके बाल काटता था। इस पर उनकी हेयरड्रेसिंग का काम किसी दूसरे हेयर ड्रेसर को सौंपा गया था।



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हेयर ड्रेसर ने ज्यादा काट दिए बाल



मॉडल आशना का कहना है कि उन्होंने हेयर ड्रेसर को बताया था कि कितने बाल काटने हैं, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि उनके बाल ज्यादा ही छोटे कर दिए गए हैं। उनके सिर पर केवल 4 इंच लंबाई तक के बाल बचे। बाल बमुश्किल उनके कंधों को छू पा रहे थे। यह उनके बताए अनुसार बिल्कुल नहीं थे। मॉडल के अनुसार, इस तरह के हेयरकट के कारण वे अब सुंदर नहीं दिख रही थीं। छोटे बालों के कारण उन्हें बहुत अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसका उनकी बिजी लाइफ पर भी बुरा असर पड़ा।



मॉडल ने डिप्रेशन में जाने का किया दावा



मॉडल आशना ने दावा किया कि उनके बाल ज्यादा कटने से उनका मॉडलिंग करियर पूरी तरह से बिखर गया और वे डिप्रेशन में चली गईं। उन्होंने सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) में शिकायत दर्ज की। इसमें ITC प्रबंधन से लिखित माफी मांगने के साथ-साथ अपमान, मानसिक आघात, करियर की हानि, इनकम की हानि और भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए 3 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा। आयोग ने 21 सितंबर 2021 को कंपनी को मुआवजे के रूप में 2 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया।



सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल को नोटिस भी जारी किया



आयोग के आदेश के खिलाफ ITC ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग का आदेश रद्द कर मामले में फिर से सुनवाई करने को कहा। इसके बाद आयोग ने 25 अप्रैल को दिए आदेश में 2 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा। इस पर ITC ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की। कोर्ट ने बुधवार (17 मई) को आयोग के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मॉडल आशना रॉय को नोटिस भी जारी किया है।


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