सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाना अवैध करार दिया, कहा- सिर्फ 31 जुलाई तक पद पर रह सकते हैं

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BP Shrivastava
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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाना अवैध करार दिया, कहा- सिर्फ 31 जुलाई तक पद पर रह सकते हैं

NEW DELHI. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। लिहाजा, अब ईडी निदेशक मिश्रा को 31 जुलाई तक अपने पद से हटना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमने 2021 में ही आदेश दिया था कि मिश्रा का कार्यकाल आगे ना बढ़ाया जाए। फिर भी कानून लाकर उसे बढ़ाया गया। उनका कार्यकाल बढ़ाने का आदेश इस लिहाज से अवैध था। वह 31 जुलाई तक अपने पद पर रह सकते हैं। इस दौरान केंद्र सरकार नए निदेशक का चयन कर ले।"



8 सितंबर 2021 को SC ने सुनाया था फैसला



2018 में ईडी निदेशक बने संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 2020 में खत्म हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया। एनजीओ कॉमन कॉज ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 8 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिश्रा का विस्तारित कार्यकाल 18 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसलिए अब इसमें दखल नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके आगे उनका कार्यकाल ना बढ़ाया जाए।



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केंद्र सरकार लाई नया कानून



सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए केंद्र सरकार 14 नवंबर 2021 को एक अध्यादेश ले आई। इसके तहत ईडी निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई। इसी आधार पर मिश्रा को फिर से 1 साल का कार्यकाल दिया गया। नवंबर 2022 में यह अवधि पूरी होने पर उन्हें एक बार और 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया। इस लिहाज से इस साल 18 नवंबर में उन्हें पद पर रहते हुए 5 साल पूरे हो रहे थे। हालांकि, अब कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें 31 जुलाई को अपने पद से हटना होगा। 



कांग्रेस, टीएमसी समेत कई याचिकाओं से दी गई चुनौती



कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई याचिकाकर्ताओं ने कानून को मनमाना बताते हुए याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले मनमानी शक्ति खुद को लेने वाला अध्यादेश पारित किया। बाद में बिना चर्चा और वोटिंग के इस पर संसद में कानून पास कर लिया गया। बदले हुए कानून के तहत आदेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पलट दिया गया।



सुप्रीम कोर्ट का फैसला



सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की बेंच ने सीबीआई से जुड़े दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट और ईडी से जुड़े सीवीसी एक्ट में बदलाव को सही करार दिया। जजों ने कहा कि बदलाव संवैधानिक तरीके से किया गया है, लेकिन मौजूदा ईडी निदेशक के सेवा विस्तार को सही नहीं ठहराया जा सकता।



जजों ने यह भी कहा कि सीबीआई और ईडी निदेशक की नियुक्ति एक कमेटी के जरिए की जाती है। उन्हें सेवा विस्तार देने का फैसला देते समय भी वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। 


National News नेशनल न्यूज Sanjay Kumar Mishra Director of Enforcement Directorate Supreme Court declared the order to extend the tenure of ED Director Sanjay Mishra illegal ED Director will be able to stay till 31 July प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने के आदेश को अवैध बताया ईडी निदेशक 31 जुलाई तक रह सकेंगे