SEBI ने लगाया अनिल अंबानी पर 5 साल का बैन और 5 करोड़ रुपए का जुर्माना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर बड़ा एक्‍शन लिया है। मार्केट रेगुलेटरी ने अनिल अंबनी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्‍य संस्‍थाओं को इक्विटी मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है।

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Dolly patil
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर बड़ा एक्‍शन लिया है। मार्केट रेगुलेटरी ने अनिल अंबनी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्‍य संस्‍थाओं को इक्विटी मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है।
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बाजार नियामक सेबी ( SEBI ) ने मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी ( Anil Ambani ) को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। सेबी ने अनिल अंबानी को 5 साल तक सिक्योरिटी मार्केट में बैन करने के अलावा 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा उनसे जुड़ी कंपनियों को भी सिक्योरिटी मार्केट से बैन किया गया है।

24 दूसरी कंपनियों को बैन

बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी तथा रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 दूसरी कंपनियों को पैसे के हेर-फेर के मामले में सिक्योरिटी बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

RHF को 6 महीने के लिए बैन

इसके अलावा सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस ( Reliance Home Finance ) को भी सिक्योरिटीज मार्केट से 6 महीने के लिए बैन किया है। जबकि कंपनी पर 6 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

अपने 222 पेजों के अंतिम आदेश में सेबी ने  पाया कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल  (  RHFL ) के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से, RHFL से पैसा निकालने के लिए एक धोखाधड़ी की साजिश रची, जिसमें उसे अपनी संबंधित संस्थाओं को लोन के तौर पर दिखाया गया था।

सेबी ने क्या कहा

सेबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अनिल अंबानी और कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से धोखाधड़ी की योजना बनाई गई थी। आरएचएफएल के केएमपी द्वारा फंड की हेराफेरी की गई है और इस फंड को अयोग्‍य उधारकर्ताओं को लोन के रूप में दिया गया।

इसी के साथ सेबी ने कहा कि अनिल अंबानी ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए ADM ग्रुप के चेयरमैन' के रूप में अपने पद और आरएचएफएल की होल्डिंग कंपनी में अपनी महत्वपूर्ण इनडायरेक्‍ट हिस्‍सेदारी का इस्तेमाल किया। 

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