रास्ते में छेड़छाड़ होने पर महिलाओं को तुरंत मिलेगी मदद, शी-बॉक्स से जुड़ेंगे 17 हजार थाने
Aman Vaishnav | Mar 31, 2026, 11:02 IST
she box portal upgrade
केंद्र सरकार अब SHe-Box पोर्टल को देश के 17 हजार पुलिस थानों से जोड़ने वाली है। अब महिलाएं घर से ऑफिस जाने के रास्ते में भी छेड़छाड़ या ताने की शिकायत कर सकेंगी। अगले एक-दो महीने में यह सुविधा शुरू हो जाएगी।
केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब SHe-Box पोर्टल के जरिए रास्ते में होने वाली छेड़छाड़ की शिकायत भी हो सकेगी।
महिलाओं से रास्ते में छेड़छाड़, ताने मारना या किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न होने पर अब शिकायत करना बेहद आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार SHe-Box (Sexual Harassment Electronic Box) पोर्टल को पूरी तरह से अपग्रेड कर रही है। इसे देश के 17 हजार पुलिस थानों से सीधे जोड़ा जा रहा है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, पोर्टल पर अब घर से कार्यस्थल तक के रास्ते में होने वाले किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न और ताने मारने की शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, मार्केट जैसी सार्वजनिक जगहें भी शामिल होंगी।
अभी तक SHe-Box पोर्टल से जुड़े सरकारी और निजी ऑफिसों में काम करने वाली महिलाएं ही लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत बता-पहचान सहित दर्ज कर सकती थीं। यह व्यवस्था POSH Act (Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act) 2013 के तहत चलती थी।
अब इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। घर से ऑफिस तक के पूरे सफर को इसमें शामिल किया जाएगा। यह बदलाव करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।
नई व्यवस्था में जैसे ही कोई महिला shebox.wcd.gov.in पर शिकायत दर्ज करेगी, उसकी लोकेशन के नजदीकी थाने को तुरंत सूचना पहुंचेगी। शिकायत में पीड़िता का नाम, पता, घटना की जगह और संक्षिप्त विवरण देना होगा।
पोर्टल के मेन सर्वर को शुरुआत में संवेदनशील इलाकों के थानों से जोड़ा जाएगा। धीरे-धीरे यह नेटवर्क पूरे देश में फैलेगा। थाने में शिकायत पहुंचते ही पुलिस संबंधित रूट के परिवहन स्पॉट, वेटिंग स्टैंड और लोकेशन पर जाएगी।
एक तरह से यह पोर्टल पुलिस शिकायत करने वाली महिलाओं के लिए जासूस की तरह काम करेगा। आरोपियों को मौके पर ही पकड़ने की कोशिश होगी।
SHe-Box पोर्टल पर शिकायत दर्ज होती है। इसके बाद संबंधित कंपनी की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) को POSH अधिनियम 2013 के तहत जांच करनी होती है। यह प्रक्रिया आरोपों की जांच करने और उचित कार्रवाई करने के लिए की जाती है।
इसमें पीड़िता और आरोपी दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। कानून के मुताबिक यह पूरी जांच प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी करना जरूरी है। उसके बाद अगले 60 दिनों में उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
महिलाएं shebox.wcd.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। शिकायत के लिए अपना नाम, पता, घटना की जगह और क्या हुआ इसका संक्षिप्त विवरण देना होगा। शिकायत के बाद संबंधित थाने या कंपनी की समिति को अलर्ट भेज दिया जाएगा। यह सुविधा अगले एक से दो महीने में पूरी तरह चालू हो जाएगी।
यह खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि यह महिलाओं की सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़ी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें सम्मान के साथ जीने का हक भी शामिल है। POSH अधिनियम 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
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महिलाओं की सुरक्षा में बड़ा कदम
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, पोर्टल पर अब घर से कार्यस्थल तक के रास्ते में होने वाले किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न और ताने मारने की शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, मार्केट जैसी सार्वजनिक जगहें भी शामिल होंगी।
अभी सिर्फ ऑफिस की शिकायत, अब रास्ते की भी
अब इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। घर से ऑफिस तक के पूरे सफर को इसमें शामिल किया जाएगा। यह बदलाव करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।
शिकायत होते ही थाने को अलर्ट
पोर्टल के मेन सर्वर को शुरुआत में संवेदनशील इलाकों के थानों से जोड़ा जाएगा। धीरे-धीरे यह नेटवर्क पूरे देश में फैलेगा। थाने में शिकायत पहुंचते ही पुलिस संबंधित रूट के परिवहन स्पॉट, वेटिंग स्टैंड और लोकेशन पर जाएगी।
एक तरह से यह पोर्टल पुलिस शिकायत करने वाली महिलाओं के लिए जासूस की तरह काम करेगा। आरोपियों को मौके पर ही पकड़ने की कोशिश होगी।
POSH Act के तहत जांच प्रक्रिया
इसमें पीड़िता और आरोपी दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। कानून के मुताबिक यह पूरी जांच प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी करना जरूरी है। उसके बाद अगले 60 दिनों में उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
कहां और कैसे करें शिकायत?
यह खबर क्यों जरूरी है?
FAQ
- SHe-Box पोर्टल पर कौन शिकायत कर सकता है और कैसे?
कोई भी महिला shebox.wcd.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकती है। इसमें घर से दफ्तर के रास्ते में हुई छेड़छाड़, ताने मारना या किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न शामिल है। शिकायत में पीड़िता को अपना नाम, पता, घटना की जगह और संक्षिप्त विवरण देना होगा। शिकायत मिलते ही नजदीकी पुलिस थाने को अलर्ट किया जाएगा।
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