शिवसेना नेता संजय राउत ने दिया था ‘चोर मंडली’ वाला बयान, विशेषाधिकार हनन मामले में दोषी करार

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Rajeev Upadhyay
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शिवसेना नेता संजय राउत ने दिया था ‘चोर मंडली’ वाला बयान, विशेषाधिकार हनन मामले में दोषी करार

Mumbai. देश की सियासत में दो दिन से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के चलते उबाल आया हुआ है। वहीं अब महाराष्ट्र से भी शिवसेना नेता संजय राउत के लिए बुरी खबर आई है। इधर संजय राउत पर विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर नोटिस के मामले में कार्रवाई संभावित है। जानकारी मिली है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बताया कि संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राज्यसभा में भेजा जा रहा है। दरअसल संजय राउत ने अपने एक बयान में विधि मंडल को चोर मंडल कह दिया था, हालांकि बाद में राउत ने सफाई भी दी थी और कहा था कि शिंदे गुट के लिए उन्होंने यह टिप्पणी की थी। 



दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा ने प्रथम दृष्टया शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का दोषी पाया है। विधि मंडल के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणी के बाद यह प्रस्ताव रखा गया था। विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक राउत द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से वे संतुष्ट नहीं हैं। संजय राउत राज्यसभा सदस्य भी हैं, अतः आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट राज्यसभा सभापति को भेजी जा रही है। 




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    बता दें कि संजय राउत ने कोल्हापुर दौरे के दौरान 1 मार्च को विधानमंडल को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यह विधानमंडल नहीं चोर मंडली है। इसके बाद विधायक अतुल भातखलकर ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाए जाने की मांग की थी। उसी दिन राउत को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा गया था। नोटिस के जवाब में राउत ने स्पष्टीकरण दिया था कि उन्होंने विधानमंडल नहीं बल्कि उसमें बैठे एक गुट को लेकर यह बयान दिया था। 



    यह होता है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव



    विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव संसद या विधानसभा में दिए गए विशेष अधिकारों के हनन के खिलाफ दिया गया अधिकार है, अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर सदस्यों या सभा की सामूहिक तौर पर अवहेलना करता है या फिर टिप्पणी के जरिए आघात पहुंचाता है, तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन कहते हैं। ऐसी स्थिति में उस सदस्य पर सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। 


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