शिव सेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मुंबई की एक अदालत ने 100 करोड़ रुपए के मानहानि के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने राउत को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया पर भ्रष्टाचार के एक मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसको लेकर मेधा ने राउत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। आपको बता दें कि राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
यह है पूरा मामला
मामला साल 2022 का है, जब उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया पर भ्रष्टाचार के एक मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था। राउत ने उन पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। राउत के आरोपों को खारिज कर मेधा ने कहा था कि उन पर लगाए गए राउत के आरोप निराधार हैं। इसके बाद मेधा ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और उन पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज कराया था।
मेधा ने कोर्ट में क्या कहा
बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट ने कोर्ट में दाखिल अपनी शिकायत में कहा था कि संजय राउत द्वारा उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। इसके कोई सबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोपों को प्रमुख समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित किया गया था। उनका कहना है कि इससे उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी।
राउत बोले- यकीन नहीं हो रहा
कोर्ट के इस फैसले पर शिवसेना सांसद ने कहा, मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं लेकिन यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसा आदेश दिया है। राउत ने कहा, हम उस देश में न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री ( नरेंद्र मोदी ) गणेश उत्सव के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं और मोदक खाते हैं।
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