सरकार ने बदले लेबलिंग के नियम
साबुन, टूथपेस्ट और शैंपू भी वेज-नॉनवेज, पैकेट पर लगेगा हरा-लाल निशान
Amresh Kushwaha | Sept 22, 2026, 11:09 IST
साबुन, टूथपेस्ट और शैंपू भी वेज-नॉनवेज
साबुन, शैंपू और कॉस्मेटिक्स पर अब वेज-नॉनवेज का हरा व लाल निशान दिखेगा। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी नियमों में संशोधन कर इसे अनिवार्य कर दिया है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- अब साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक्स पर भी वेज-नॉनवेज डॉट दिखेगा।
- सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स, 2011 में बदलाव किया है।
- उपभोक्ता मामलात विभाग ने 21 सितंबर 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया है।
- हरा डॉट वेजेटेरियन और लाल या भूरा डॉट नॉनवेजेटेरियन सोर्स दिखाएगा।
- यह निशान पैकेट के मुख्य डिस्प्ले पैनल पर दिखाना जरूरी होगा।
साबुन-शैंपू पर नया नियम
यह पहचान वेजेटेरियन या नॉन-वेजेटेरियन स्रोत की होगी। यह ठीक वैसे ही होगा जैसे खाने के पैकेट पर निशान होता है। सरकार का कहना है कि इससे ग्राहकों को साफ जानकारी मिलेगी।
उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के उपभोक्ता मामलात विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2026 को जारी हुआ है। इसमें लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स, 2011 में बदलाव किया गया है।
सरकार का कहना है कि यह बदलाव पैकेजिंग की जानकारी को साफ बनाएगा। अभी तक सिर्फ खाने-पीने के प्रोडक्ट पर ही यह निशान अनिवार्य था। अब यह नियम रोजमर्रा के प्रोडक्ट पर भी लागू होगा। इससे ग्राहकों को खरीदारी में मदद मिलेगी।
किस रंग के डॉट का क्या मतलब
पैकेट पर कहां दिखेगा निशान
किन प्रोडक्ट पर लागू होगा नियम
सरकार ने नियम में क्या बदला
नोटिफिकेशन के मुताबिक यह नियम गजट में प्रकाशित होते ही लागू हो गया है। यानी यह नियम 21 सितंबर से ही प्रभावी है। इसका मतलब है कि कंपनियों को जल्द पालन करना होगा। बाजार में मौजूद पुराने स्टॉक पर असर साफ नहीं है। आने वाले दिनों में इस बारे में और जानकारी आ सकती है। कंपनियों को नई पैकेजिंग तैयार करनी होगी।
खरीदारी में ऐसे करें पहचान
यह नियम उन ग्राहकों के लिए खास फायदेमंद है। वे वेजेटेरियन प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ लोग धार्मिक वजहों से भी यह पसंद रखते हैं। कुछ लोग निजी वजहों से भी वेजेटेरियन प्रोडक्ट चुनते हैं। अभी तक कई लोगों को यह जानकारी नहीं मिल पाती थी। नए नियम से यह भ्रम दूर होगा। कंपनियों को भी अपने प्रोडक्ट की जानकारी पारदर्शी तरीके से देनी होगी। इससे बाजार में ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ेगा।
पहले खाने-पीने और अब रोजमर्रा के प्रोडक्ट पर
यह बदलाव लेबलिंग नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम है। अभी तक सिर्फ खाद्य प्रोडक्ट पर यह पहचान अनिवार्य थी। अब यह दायरा रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले प्रोडक्ट तक बढ़ा दिया गया है। इससे कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के स्रोत की जानकारी साफ तौर पर देनी होगी। नोटिफिकेशन में इस बदलाव का मकसद जानकारी को स्पष्ट करना बताया गया है। कंपनियों को अब नई पैकेजिंग नियमों के मुताबिक तैयार करनी होगी। आने वाले समय में इस नियम के पालन पर सरकार की नजर रहेगी।
यह खबर क्यों जरूरी है
धार्मिक और निजी आस्था के आधार पर वेजेटेरियन प्रोडक्ट चुनने वालों के लिए यह जानकारी अहम है। यह नियम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि हर ग्राहक को बराबर जानकारी देने की कोशिश है। सरकारी नोटिफिकेशन पर आधारित यह रिपोर्ट तथ्यात्मक है और किसी सामाजिक या कानूनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती।
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