एक अप्रैल से बदल जाएगा सोना खरीदने का तरीका, अब फ्री नहीं रहेगा गोल्ड बॉन्ड प्रॉफिट
Kaushiki | Feb 27, 2026, 13:21 IST
Bond New Tax Rules
Sovereign Gold Bond New Tax Rules: एक अप्रैल 2026 से सेकंडरी मार्केट से खरीदे गए SGB पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। केवल सीधे RBI से खरीदने वालों को ही टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।
भारत में सोने को हमेशा से सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है। लोग गहनों के अलावा डिजिटल गोल्ड और SGB में पैसा लगाते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB सरकारी गारंटी वाला निवेश होता है।
अभी तक इस पर मैच्योरिटी के बाद कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन इस बार के बजट में सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अब 1 अप्रैल 2026 से इन्वेस्टर्स को टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
नए नियम के मुताबिक, अब इन्वेस्टर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है।
बहुत से लोग शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज से SGB खरीदते हैं। इसे सेकंडरी मार्केट (Secondary Market) कहा जाता है। अब ऐसे इन्वेस्टर्स को मैच्योरिटी पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।
पहले सेकंडरी मार्केट से खरीदने पर भी टैक्स की पूरी छूट थी। अब ये छूट पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। अगर आप किसी से गिफ्ट में बॉन्ड लेते हैं, तो भी टैक्स लगेगा। स्टॉक एक्सचेंज के जरिए हाथ बदलते ही टैक्स छूट खत्म हो जाएगी।
मान लीजिए आपने एक्सचेंज से सात हजार रुपए में एक SGB खरीदा। मैच्योरिटी के समय उस सोने की कीमत 11 हजार रुपए हो गई।यहां आपको कुल चार हजार रुपए का सीधा मुनाफा हुआ है। अब इस मुनाफे पर 12.5% की दर से टैक्स लगेगा। यानी आपको प्रति बॉन्ड पांच सौ रुपए सरकार को टैक्स देना होगा। पहले यह पांच सौ रुपए सीधे इन्वेस्टर की जेब में जाते थे। stock market
भारत में फिजिकल गोल्ड यानी गहने खरीदने पर भी टैक्स लगता है। सोने की खरीद पर आपको 3% GST देना पड़ता है। अगर आप सोना बेचते हैं, तो उस पर भी टैक्स लगता है।
3 साल से पहले सोना बेचने पर शॉर्ट टर्म टैक्स लगता है। 3 साल के बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म टैक्स देना होता है। SGB के मामले में ब्याज पर भी टैक्स लगता है। सालाना मिलने वाला 2.5% ब्याज आपकी इनकम में जुड़ता है।
Sovereign Gold Bond (SGB) सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक डिजिटल गोल्ड है। इसे RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) जारी करता है। इसमें आप सोने को फिजिकल रूप (गहने या सिक्के) में रखने के बजाय कागज या डिजिटल सर्टिफिकेट के रूप में रखते हैं।
इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको सोने की बढ़ती कीमत के साथ-साथ सालाना 2.5% ब्याज भी मिलता है। इसकी शुद्धता की पूरी गारंटी सरकार देती है। मैच्योरिटी (8 साल) पर मिलने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता।
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अभी तक इस पर मैच्योरिटी के बाद कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन इस बार के बजट में सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अब 1 अप्रैल 2026 से इन्वेस्टर्स को टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
SGB पर टैक्स छूट का बदला हुआ नियम
- पहली श्रेणी में वो लोग हैं जो सीधे RBI से बॉन्ड खरीदते हैं।
- दूसरी श्रेणी में वो लोग हैं जो स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं।
सेकंडरी मार्केट के इन्वेस्टर्स को लगेगा झटका
पहले सेकंडरी मार्केट से खरीदने पर भी टैक्स की पूरी छूट थी। अब ये छूट पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। अगर आप किसी से गिफ्ट में बॉन्ड लेते हैं, तो भी टैक्स लगेगा। स्टॉक एक्सचेंज के जरिए हाथ बदलते ही टैक्स छूट खत्म हो जाएगी।
कितना लगेगा टैक्स
भारत में सोने पर अन्य टैक्स नियम
3 साल से पहले सोना बेचने पर शॉर्ट टर्म टैक्स लगता है। 3 साल के बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म टैक्स देना होता है। SGB के मामले में ब्याज पर भी टैक्स लगता है। सालाना मिलने वाला 2.5% ब्याज आपकी इनकम में जुड़ता है।
SGB क्या है
इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको सोने की बढ़ती कीमत के साथ-साथ सालाना 2.5% ब्याज भी मिलता है। इसकी शुद्धता की पूरी गारंटी सरकार देती है। मैच्योरिटी (8 साल) पर मिलने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता।
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