इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, किसने कैश कराया, देखें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पूरी डिेटेल

इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए लाए गए थे । सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी है। एसबीआई ने electoral bonds से जुड़ी सभी जानकारियां Election Commission को सौंप दी हैं।

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Marut raj
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State Bank gave complete details of electoral bonds to the Election Commission also gave the serial number of each bond द सूत्र
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भोपाल. इलेक्टोरल बॉन्ड ( electoral bonds ) से जुड़ी सारी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( SBI ) ने  चुनाव आयोग ( Election Commission ) को सौंप दी है। बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल हैं। पिछली बार इनकी जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने SBI के चेयरमैन को फटकार लगाई थी। चुनाव आयोग ने भी नया डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

बैंक अकाउंट नंबर रोके

18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दें। बैंक ने दोपहर 3.30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने एफिडेविट में यह भी लिखा कि बैंक अकाउंट नंबर और KYC के अलावा कोई भी डिटेल नहीं रोकी गई है। सुरक्षा कारणों के चलते चंदा देने वालों और राजनीतिक दलों के KYC नंबर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

कोर्ट ने जताई थी नाराजगी

CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि SBI जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता। इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें। SBI चाहती है हम ही उसे बताएं किसका खुलासा करना है, तब वे बताएंगे। ये रवैया सही नहीं है। इससे पहले बेंच ने 11 मार्च के फैसले में SBI को बॉन्ड की पूरी डिटेल देने का निर्देश दिया था। हालांकि, SBI ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वालों की जानकारी दी। इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। इसके बाद कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था।

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