मानहानि केस में राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट ने किया तलब, अमित शाह के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान

Vikram Jain | Nov 27, 2023, 24:00 IST
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मानहानि केस में राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट ने किया तलब, अमित शाह के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान
मानहानि केस में राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट ने किया तलब, अमित शाह के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान

सुल्तानपुर कोर्ट ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है।

NEW DELHI. कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी एक बार फिर मुश्किल में पड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर कोर्ट ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में राहुल गांधी को तलब किया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह पर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में 2018 में मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। करीब 5 साल चले इस मामले में राहुल गांधी को तलब करने की सुनवाई पिछले दिनों ही पूरी हुई। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सोमवार को सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 16 दिसंबर को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया है।

मानहानि मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया तलब

बीजेपी नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडेय का कहना है कि मानहानि के मामले में सुनवाई 18 नवंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में पूरी हो गई थी। ये सुनवाई जज योगेश यादव की कोर्ट में हुई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद अगली तारीख 27 नवंबर तय की थी। वकील संतोष पाण्डेय की मानें तो कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था। जिस समय राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की थी उस समय अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इसी को लेकर विजय मिश्रा ने दीवानी न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। इसकी बहस पहले ही पूरी हो चुकी थी। अब कोर्ट ने राहुल गांधी को 16 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने अमित शाह को कर दिया था बरी

बीजेपी नेता विजय मिश्रा का कहना है कि राहुल गांधी की अमित शाह पर टिप्पणी से वे बेहद आहत थे, जिसके बाद उन्होंने एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। फिलहाल कोर्ट के आदेश से वे खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई की एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने साल 2005 के एक फेक एनकाउंटर के मामले में अमित शाह को बरी कर दिया था। उस समय वह गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे।

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