बिहार विधानसभा चुनाव-2020 (Assembly elections bihar) में उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। बिहार में 9 राजनीतिक दलों को अवमानना का दोषी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को 8 दलों पर जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, आरजेडी, सीपीआई, एलजेपी पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं, एनसीपी और सीपीएम पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
उम्मीदवारों की मिलेगी पूरी जानकारी
कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि एक ऐप बनाएं जिसके जरिए जनता अपने उम्मीदवारों के संबंध में जानकारी हासिल करे। चुनाव आयोग एक फंड भी बनाए जिसमें जुर्माने की रकम का उपयोग हो। शीर्ष अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपराधी के संबंध में सूचना जारी करनी होगी। अपनी वेबसाइटों के होमपेज पर उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी, ताकि वोटर को आसानी से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के बारे में जानकारी मिल सके।
48 घंटे के अंदर दिखाना होगा रिकॉर्ड
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राजनीतिक दल चयन के 48 घंटों के अंदर अपने उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड सार्वजनिक करें। दलों को चुनाव के लिए चयनित उम्मीदवारों का क्रमिनल रिकॉर्ड दर्शाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले को संशोधित किया।