DELHI. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि ये फैसला राष्ट्र हित में लिया गया है। संजय मिश्रा अब 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर रह सकेंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी।
केंद्र सरकार ने मांगा था एक्सटेंशन
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 15 अक्टूबर तक का एक्सटेंशन मांगा था। लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं हुआ। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि अब इससे आगे कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सेवा विस्तार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल भी उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ एसके मिश्रा को क्यों दी गई है। इससे बाकी अफसर हताश भी हो सकते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि इससे ऐसा संदेश जाता है कि ईडी के बाकी अफसर अक्षम हैं।
2021 में कोर्ट ने सरकार को एक्सटेंशन नहीं देने का आदेश दिया था
केंद्र सरकार ने नवंबर 2018 में संजय मिश्रा को 2 साल के लिए ईडी का डायरेक्टर नियुक्त किया था। 2020 में उन्हें रिटायर होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया था। इस फैसले को कॉमन कॉज नाम के NGO ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एसके मिश्रा को मिले सेवा विस्तार को बरकरार रखा था। कोर्ट ने इसके साथ ही कहा था कि एसके मिश्रा को अब आगे इस पद पर कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा।