सुप्रीम कोर्ट ने एस. वे. शेखर की याचिका की खारिज, कोर्ट का आदेश- अभद्र पोस्ट करने पर मिलेगी सजा

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The Sootr CG
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सुप्रीम कोर्ट ने एस. वे. शेखर की याचिका की खारिज, कोर्ट का आदेश- अभद्र पोस्ट करने पर मिलेगी सजा

NEW DELHI. सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अभद्र और अपमानजनक पोस्ट को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की गई। ये सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने तमिल एक्टर और पूर्व विधायक एस. वे. शेखर के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से भी इनकार कर दिया है।



2018 का मामला

बता दें कि तमिल एक्टर और पूर्व विधायक एस. वे. शेखर के खिलाफ महिला पत्रकारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का केस दर्ज है। दरअसल, साल 2018 में एक महिला पत्रकार ने तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर अभद्रता का आरोप लगाया था। इसी दौरान शेखर ने इस आरोप पर अपनी राय दी थी और महिला पत्रकारों को टारगेट करते हुए फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया था। इस पोस्ट से बहुत बड़ा विवाद हो गया था। तमिलनाडु के द्रविड़ प्रगतिशील संघ (डीएमके) ने शेखर के इस्तीफे की मांग की थी। शेखर ने बाद में माफी मांगकर पोस्ट डिलीट कर दी थी, लेकिन शेखर को लेकर कई केस भी दर्ज किए गए थे।



माफी मांगने से काम नहीं चलेगा- सुप्रीम कोर्ट

इस मामले को खारिज कराने के लिए शेखर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले को खारिज करते हुए ये भी कहा माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। ऐसे अपमानजनक पोस्ट करने वालों को सजा मिलेगी।


सुप्रीम कोर्ट का आदेश एस. वे. शेखर की याचिका खारिज तमिल एक्टर पर कार्रवाई अपमानजनक पोस्ट पर कार्रवाई Supreme Court order Shekhar petition rejected action on Tamil actor Shekhar action on derogatory post