DELHI. सिनेमा हॉल के अंदर खाने-पीने की चीजों की बिक्री के नियम तय करने का पूरा हक मालिकों को रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही है। सीजेआई ने कहा कि 'सिनेमा देखने गए ग्रहाकों के पास ये सुविधा है कि वहां बिकने वाले खाद्य पदार्थ वो खरीदे या नहीं'। कोर्ट ने ये भी कहा कि सिनेमाघरों को बिना किसी शुल्क के पेयजल उपलब्ध कराना होगा।
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का फैसला रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटरों में लोगों को बाहर का खाने-पीने का सामान ले जाने की अनुमति दी थी। कोर्ट थिएटर मालिकों और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
सिनेमा हॉल प्राइवेट प्रॉपर्टी, नहीं कर सकते नियम-शर्तें लागू
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिनेमा हॉल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और वो इस तरह के नियम-शर्तें लागू कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दर्शक सिनेमा हॉल में प्रवेश करता है, तो उसे सिनेमा हॉल के मालिक के नियमों का पालन करना होगा।