नई दिल्ली. 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। केंद्र सरकार ने अंतिम समय में NEET PG सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा 2021 के सिलेबस (NEET Syllabus) में बदलाव किया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'सत्ता के खेल में इन युवा डॉक्टरों को फुटबॉल मत समझो। हम इन डॉक्टरों को असंवेदनशील नौकरशाहों की दया पर नहीं छोड़ सकते। सरकार अपने घर को दुरुस्त करे, सिर्फ इसलिए कि किसी के पास शक्ति है, आप इसका किसी भी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यह उनके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अब आप अंतिम समय में परिवर्तन नहीं ला सकते।'
सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा
नीट के सिलेबस में अचानक किए गए बदलाव के खिलाफ 41 पीजी डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी दलील है कि यह बदलाव जनरल मेडिसीन कैंडिडेट्स के पक्ष में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाने और अगले सोमवार को जवाब देने को कहा है।
अगले साल परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'युवा डॉक्टरों के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं। NMC (राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग) क्या कर रहा है? हम डॉक्टरों के जीवन से निपट रहे हैं। आप नोटिस जारी करते हैं और फिर पैटर्न बदल देते हैं? छात्र सुपर स्पेशियलिटी कोर्स की तैयारी महीनों पहले से शुरू कर देते हैं। परीक्षा से पहले अंतिम मिनटों को बदलने की आवश्यकता क्यों है? आप अगले वर्ष से परिवर्तनों के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ सकते?'