ज्ञानवापी में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक, कहा- ASI ने ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे का भरोसा दिया

author-image
BP Shrivastava
एडिट
New Update
ज्ञानवापी में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक, कहा- ASI ने ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे का भरोसा दिया

NEW DELHI. उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। शुक्रवार, 4 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सही नहीं माना और उसे खारिज कर दिया। साथ ही कहा- हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल क्यों दें? साथ ही मुस्लिम पक्ष से पूछा कि एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) सर्वे पर ऐतराज क्यों है? सर्वे से मुस्लिम पक्ष को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। इसके साथ ही अब मामले में एएसआई सर्वे जारी रहेगा।



सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- सर्वे से क्या दिक्कत है?



सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इससे क्या दिक्कत है? सर्वे से ऐसी क्या हानि हो जाएगी, जो ठीक नहीं हो सके। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा- सीएम योगी आदित्यनाथ का मामले में बयान सही नहीं है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि राज्य के सीएम को किसी के पक्ष में नहीं बोलना चाहिए। फिलहाल, अब सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगाने की याचिका खारिज होने के बाद ये साफ हो गया कि सर्वे जारी रहेगा।



ये भी पढ़ें...

28 साल की जैकी को 70 साल के डेविड से हुआ प्यार, लोगों ने कहा- पैसों के लालच में 70 साल के शख्स से की शादी



रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश



सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पूरा किया जाएगा। वहीं कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया है।



एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने 4 हफ्ते का समय मांगा



इस मामले में एएसआई सर्वे रिपोर्ट चार अगस्त को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में पेश करना थी, लेकिन मामला कोर्ट के पेंच में फंस गया। इसलिए शुक्रवार को हुई सुनवाई में एएसआई ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह की मोहलत मांगी। कोर्ट में पेश हुए एएसआई के वकील अमित श्रीवास्तव ने कहा कि जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी की मौजूदा संरचना को नुकसान पहुंचाए बगैर एएसआई को सर्वे का आदेश देकर चार अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा था।



ज्ञानवापी परिसर में सर्वे जारी



इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट से इजाजत मिलने के बाद गुरुवार, 3 अगस्त को सुबह 8 बजे से ज्ञानवापी में एएसआई टीम ने सर्वे शुरू कर दिया था। 4 घंटे बाद यानी 12 बजे जुमे की नमाज के लिए सर्वे को रोक दिया गया। दोपहर 3 बजे से सर्वे फिर शुरू हो गया। इस बार एएसआई टीम में 61 सदस्य हैं। यानी पिछली बार की तुलना में 40 सदस्य अधिक हैं।



ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर सबसे ज्यादा फोकस



ज्ञानवापी परिसर को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। चारों तरफ कैमरे लगाए हैं। वीडियोग्राफी की जा रही है। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर सबसे ज्यादा फोकस है। दीवार की बारीक स्कैनिंग की जा रही है। कलाकृतियों को देखा जा रहा है। ASI के साथ हिंदू पक्ष अंदर है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में शामिल होने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी नहीं पहुंचा। जुमे की वजह से प्रदेश में हाईअलर्ट है।


National News नेशनल न्यूज The Supreme Court did not ban the Gyanvapi survey the petition of the Muslim side was rejected the Supreme Court refused to interfere in the order of the High Court ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हाईकोर्ट के आदेश में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार