EPFO का बड़ा फैसला : 3.0 जल्द होगा लॉन्च, कर्मचारियों की बढ़ेगी मंथली पेंशन!
Jitendra Shrivastava | Mar 24, 2024, 17:39 IST
Photograph: (THESOOTR)
केंद्र सरकार दिवाली से पहले PF अकाउंट होल्डर्स को ATM से PF निकालने की सुविधा दे सकती है। 10-11 अक्टूबर को EPFO की बैठक में मंथली पेंशन बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। EPFO अपनी नई सेवा 'EPFO 3.0' लॉन्च करेगा, जिससे PF निकासी प्रक्रिया सरल होगी।
केंद्र सरकार दिवाली से पहले प्रोविडेंट फंड (PF) खाताधारकों को ATM के जरिए पैसे निकालने की सुविधा देने की तैयारी में है। इस फैसले से देशभर के 8 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा।
सरकार EPFO के तहत आने वाले कर्मचारियों को दिवाली से पहले खर्च के लिए और अधिक सुविधा देने की दिशा में काम कर रही है। EPFO 3.0 लॉन्च करने की योजना है, जो न केवल PF निकासी को सरल बनाएगा, बल्कि कर्मचारी द्वारा किए गए क्लेम और जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया को भी तेज करेगा।
इसके अलावा, EPFO न्यूनतम पेंशन में वृद्धि पर भी विचार कर रहा है। इसके तहत, कर्मचारियों को अपने PF अकाउंट से ATM और UPI के जरिए पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी। EPFO कर्मचारियों को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जिससे वे सीधे ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे।
केंद्र सरकार EPFO के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले ATM से PF का पैसा निकालने की सुविधा देने पर विचार कर रही है। यह सुविधा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है।
EPFO द्वारा 10-11 अक्टूबर को एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कर्मचारियों के लिए मंथली पेंशन बढ़ाने और PF निकासी की प्रक्रिया को सरल बनाने पर चर्चा की जाएगी।
EPFO अपनी नई डिजिटल सेवा 'EPFO 3.0' लॉन्च करने वाला है, जिससे PF का पैसा निकालना और अन्य प्रोसेस करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा, UAN को एक्टिव करके और आधार को लिंक करके PF निकासी की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।
EPFO के तहत सब्सक्राइबर्स अपने PF को UPI के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इस प्रक्रिया से PF का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकेगा।
अगर किसी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है, तो वह एक महीने के बाद 75% PF निकाल सकता है। बाकी 25% को दो महीने बाद निकाला जा सकता है। इस सुविधा से बेरोजगार कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिलेगी।
NPS पर यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में भी बदलाव किया गया है। अप्रैल से पेंशन फंड नियामक यानी PFRDA नेशनल पेंशन सिस्टम के मौजूदा लॉगिन प्रोसेस में बदलाव करने का फैसला किया है।
इस नियम के तहत एनपीएस खाते में लॉगिन करने के लिए दो सत्यापन यानी टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। एनपीएस सब्सक्राइबर्स को आधार सत्यापन और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए लॉगिन करना होगा। सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए ऐसा किया गया है।
पैन कार्ड से आधार को लिंक करने के लिए कई बाद डेडलाइन को बढ़ाया गया है। इसके बाद भी यदि कोई नियम फॅालो नहीं करता है यानी पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन नंबर रद्द कर दिया जाएगा।
पैन कार्ड रद्द होने के मतलब है कि आप न तो बैंक अकाउंट खोल पाएंगे ना कोई बड़ी लेनदेन कर पाएंगे। पैन को एक्टिवेट कराने के लिए लेट पेमेंट के तौर पर 1000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
नए वित्तीय वर्ष में ईपीएफओ में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नए नियम के तहत यदि आप नौकरी चेंज भी करते हैं तो आपका पुराना पीएफ ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा।
यानी आपको नौकरी बदलने पर PF अमाउंट ट्रांसफर करने का अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी। अब तक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन रखने के बाद भी PF अमाउंट के ट्रांसफर के लिए अनुरोध करना पड़ता है। नए वित्तीय वर्ष से ये झंझट खत्म हो जाएगा।
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सरकार EPFO के तहत आने वाले कर्मचारियों को दिवाली से पहले खर्च के लिए और अधिक सुविधा देने की दिशा में काम कर रही है। EPFO 3.0 लॉन्च करने की योजना है, जो न केवल PF निकासी को सरल बनाएगा, बल्कि कर्मचारी द्वारा किए गए क्लेम और जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया को भी तेज करेगा।
इसके अलावा, EPFO न्यूनतम पेंशन में वृद्धि पर भी विचार कर रहा है। इसके तहत, कर्मचारियों को अपने PF अकाउंट से ATM और UPI के जरिए पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी। EPFO कर्मचारियों को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जिससे वे सीधे ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे।
दिवाली से पहले PF निकासी की सुविधा
10-11 अक्टूबर को होगी महत्वपूर्ण बैठक
EPFO 3.0 की नई सेवा
UPI से PF निकासी
नौकरी छूटने पर PF निकासी
NPS यानी पेंशन सिस्टम में बदलाव
इस नियम के तहत एनपीएस खाते में लॉगिन करने के लिए दो सत्यापन यानी टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। एनपीएस सब्सक्राइबर्स को आधार सत्यापन और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए लॉगिन करना होगा। सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए ऐसा किया गया है।
...तो अब रद्द हो जाएगा पैन नंबर
पैन कार्ड रद्द होने के मतलब है कि आप न तो बैंक अकाउंट खोल पाएंगे ना कोई बड़ी लेनदेन कर पाएंगे। पैन को एक्टिवेट कराने के लिए लेट पेमेंट के तौर पर 1000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
EPFO का नया नियम
यानी आपको नौकरी बदलने पर PF अमाउंट ट्रांसफर करने का अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी। अब तक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन रखने के बाद भी PF अमाउंट के ट्रांसफर के लिए अनुरोध करना पड़ता है। नए वित्तीय वर्ष से ये झंझट खत्म हो जाएगा।
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