दिल्ली शराब घोटाला केस में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। उन्हें फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत वाले फैसले को रद्द किया जाता है।
जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया
हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। हाईकोर्ट का कहना है कि ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था।
सीएम केजरीवाल की जमानत अटकने के बाद आम आदमी पार्टी ( AAP ) का कहना है कि पार्टी हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। जमानत याचिका पर फैसला देते हुए होईकोर्ट ने ये भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट को ऐसा कोई निर्णय नहीं देना चाहिए जो हाईकोर्ट के फैसले से उलट हो।
ज्ञात हो कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन ED की याचिका पर हाईकोर्ट ने 21 जून को रोक लगा दी थी। अब 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सीएम की जमानत याचिका पर फैसला होगा।