क्या टू-व्हीलर चालकों को देना होगा टोल टैक्स? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताई सच्चाई

दो पहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने की खबर झूठी निकली। नितिन गडकरी ने अफवाहों का खंडन किया और स्पष्ट किया कि टू-व्हीलर पर टोल नहीं लगेगा। सरकार या NHAI ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है।

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Rohit Sahu
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25 जून, गुरुवार को एक वायरल खबर ने बाइक और स्कूटर चालकों में हलचल मचा दी थी। कई मीडिया हाउस ने टू-व्हीलर पर टोल टैक्स लगने की खबरें छापीं। खबरों में कहा गया कि 15 जुलाई 2025 से दोपहिया वाहन चालकों से भी टोल टैक्स वसूला जाएगा और इसके लिए FASTag जरूरी होगा। खबर में ये भी कहा गया कि अगर कोई वाहन चालक इसका पालन नहीं करेगा तो 2 रुपए का जुर्माना लगेगा। अब सरकार ने टू व्हीलर टोल टैक्स को लेकर सच सामने रखा है।

पहले से ही पंजीकरण में होता है भुगतान

हकीकत यह है कि जब आप नया टू-व्हीलर खरीदते हैं, तब ही उसका टोल शुल्क रजिस्ट्रेशन के दौरान ही वसूला जाता है। मतलब, आपको अलग से किसी टोल बूथ पर भुगतान करने की जरूरत नहीं होती। मगर वायरल खबर ने लोगों को भ्रमित कर दिया कि अब हर बार टोल गेट पर भी पैसे देने होंगे।

सरकार और NHAI ने बताई सच्चाई

इस खबर के सामने आने के बाद जब जांच की गई, तो सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं बना है। NHAI ने यह भी कहा कि बाइक और स्कूटर जैसे दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा है, और न ही भविष्य में कोई ऐसी योजना है।

गडकरी बोले- ये सही पत्रकारिता के लक्षण नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस खबर को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर लिखा कि कुछ मीडिया संस्थान टू-व्हीलर पर टोल लगाने की झूठी खबरें फैला रहे हैं। ऐसा कोई निर्णय नहीं है। दोपहिया वाहन पहले की तरह टोल से छूट में रहेंगे। उन्होंने भ्रामक खबरों को गलत पत्रकारिता बताया।

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कार, जीप वालों के लिए है FASTag वाला सालाना पास

18 जून 2025 को नितिन गडकरी ने बड़ा एलान किया था। परिवहन मंत्री गडकरी ने एक नया FASTag आधारित वार्षिक पास जारी करते हुए कहा था कि 15 अगस्त 2025 से नया सालाना पास लागू होगा। यह पास 3000 रुपए का होगा। जिसकी वैध्यता 1 साल या 200 यात्राओं तक होगी। पास को सिर्फ निजी इस्तेमाल की कार, जीप, वैन के लिए डिजाइन किया गया है।

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टोल टैक्स के नियम क्या हैं, किसका नहीं लगता टोल

नियम के अनुसार बाइक या स्कूटर से चलने वालों को टोल टैक्स नहीं देना होता। FASTag की जरूरत भी दोपहिया वाहनों के लिए नहीं होती। टोल प्लाजा के पास रहने वालों को भी टोल से छूट मिलती है, 20 किमी के दायरे में रहने वाले लोग अपने पते का प्रमाण (Address Proof) दिखाते हैं। सरकारी गाड़ियां जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, सरकारी प्रायवेट एंबुलेंस, आर्मी आदि को टोल टैक्स से छूट है। परमवीर चक्र, अशोक चक्र जैसे पुरस्कार विजेताओं को भी टोल टैक्स नहीं देना होता। उन्हें बस अपना पहचान पत्र दिखाना होता है।इसके अलावा पैदल चलने वालों को भी टोल नहीं देना होता।

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