मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Sri Krishna birthplace ) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) 5 नवंबर को सुनवाई करने जा रहा है। दरअसल शाह ईदगाह कमेटी की तरफ से इस मामले में तीन याचिकाएं दी गई हैं। कोर्ट इन्ही याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल इन याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court ) के उस फैसले को चुनौती दी गई है। जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई लायक माना गया था। मुस्लिम पक्ष की दूसरी याचिका में उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जिसमें मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को हाईकोर्ट द्वारा अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने का फैसला शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस फैसले को भी चुनौती दी गई है। जिसके तहत इस विवाद से जुड़े सभी 15 मुकदमों को एक साथ जोड़ कर सुनवाई के फैसला लिया था।
मुस्लिम पक्ष ने दी है याचिका
मुस्लिम पक्ष की दूसरी याचिका में उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जिसमें मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को हाईकोर्ट ने अपने पास तलब कर सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने का फैसला शामिल किया था। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के उस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है । जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े सभी 15 मुकदमों को एक साथ जोड़ कर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी।
ये थी हिंदू पक्ष की दलील
हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दलीलें दी कि सभी वादों का मुद्दा एक है तो अलग सुनने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद वादों की पोषणीयता पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए अपना फैसला सुनाते हुए मस्जिद पक्ष द्वारा सीपीसी के आर्डर 7 रूल 11 में दाखिल आपत्ति को खारिज कर दिया था।
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