महिला आरक्षण विधेयक अब बन गया कानून, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी, सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया
Jitendra Shrivastava | Sept 29, 2023, 24:00 IST
महिला आरक्षण विधेयक अब बन गया कानून, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी, सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया
महिला आरक्षण को लेकर शुक्रवार को एक अच्छी खबर आई। हाल ही में संसद के विशेष सत्र के दौरान पास हुए महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।
NEW DELHI. महिला आरक्षण को लेकर शुक्रवार को एक अच्छी खबर आई। हाल ही में संसद के विशेष सत्र के दौरान पास हुए महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू ने इस बिल पर अपने हस्ताक्षर कर दिया है, जिसके बाद इसने कानून की रूप ले लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलते ही भारत सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक के लिए एक गजट अधिसूचना जारी कर दी है।
अब संसद के दोनों सदनों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित
इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की आधी आबादी से किए अपने वादे को पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण कानून बनने के बाद अब देश की संसद के दोनों सदन-लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो गई हैं। साथ ही देश के तमाम राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत रिजर्वेशन का हक मिल गया है।
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अब इस बिल के अधिनियम बन जाने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि, आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। संसद के विशेष सत्र में 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में इसे पास किया गया था। नई संसद में पास होने वाला ये पहला कानून है।
अब संसद के दोनों सदनों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित
इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की आधी आबादी से किए अपने वादे को पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण कानून बनने के बाद अब देश की संसद के दोनों सदन-लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो गई हैं। साथ ही देश के तमाम राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत रिजर्वेशन का हक मिल गया है।
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अब इस बिल के अधिनियम बन जाने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि, आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। संसद के विशेष सत्र में 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में इसे पास किया गया था। नई संसद में पास होने वाला ये पहला कानून है।
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