मध्य प्रदेश में कॉलेज और यूनीवर्सिटीज को फिर से खोलने की अनुमति मिल गई है। ये 15 सितंबर से फिर से खुलेंगे। आधिकारिक वेबसाइट highereducation.mp.gov.in पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, छात्रों को केवल 50% क्षमता पर कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति होगी। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
पहली डोज का सर्टिफिकेट अनिवार्य
राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के कॉलेज, विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑफ़लाइन मोड में कक्षाएं फिर से शुरू करने के लिए, कॉलेज के एकेडमिक और नॉन एजुकेशन स्टाफ और स्टूडेंट्स के लिए कोविड-19 टीकाकरण की पहली डोज का सर्टिफिकेट जमा करना कंपल्सरी होगा।
इन नियमों का करना होगा पालन-
1. प्रवेश से पहले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी।
2. केवल यूजी(Undergaduation) के अंतिम वर्ष और पीजी(Post graduation) के तीसरे वर्ष के छात्रों को कॉलेज जाने की अनुमति होगी।
3. यदि किसी छात्र में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उन्हें तुरंत छात्रावास में आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए।
4. छात्रावास में प्रवेश लेने से पहले परिजन की सहमति और स्व-घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है।
5. छात्रों और कर्मचारियों को मास्क लगाकर ही संस्थान में आना होगा।