Bhopal. राज्य सूचना आयोग ने गुरूवार को एक बड़ा आदेश दिया है। जिसके बाद अब मध्यप्रदेश के प्राइवेट स्कूल भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में आ गए हैं। द सूत्र से बातचीत में राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि एमपी के सभी प्राइवेट स्कूल को आरटीआई के तहत मान्यता संबंधी जानकारी देनी होगी। वहीं ऐसे प्राइवेट स्कून जिन्हें सरकार से अनुदान मिल रहा है उन्हें पूरी तरह से आरटीआई के नियमों का पालन करना होगा।
अब क्या होगा
बता दें कि अब तक प्रदेश में प्राइवेट स्कूल निजी संस्था होने का हवाला देते हुए आरटीआई के तहत जानकारी देने से बचती रही है, लेकिन राज्य सूचना आयोग के आदेश के बाद अब उन्हें मान्यता संबंधी जानकारी देनी होगी। मान्यता के लिए स्कूलों को विभाग को शिक्षक, इंफ्रास्ट्रक्चर और बुक संबंधी जानकारी देना होती है, अब यह जानकारी आरटीआई के तहत आम लोग ले सकेंगे।
यूपी में 2021 और हरियाणा में 2022 से है व्यवस्था
उत्तरप्रदेश में जुलाई 2021 में ही राज्य सूचना आयोग प्राइवेट स्कूलों को आरटीआई के दायरे में लाने संबंधी आदेश जारी कर चुकी है। वहीं हरियाणा में मई 2022 में हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद इस व्यवस्था को लागू किया गया। मध्यप्रदेश में रीवा के एक मामले की सुनवाई करते हुए 23 फरवरी 2023 को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।