जबलपुर. मध्यप्रदेश के प्राइवेट स्कूलों (Private School) में पढ़ने वाले छात्रों को जबलपुर हाईकोर्ट (MP Highcourt) ने बड़ी राहत दी है। 8 अक्टूबर को एक याचिका की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाकर आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक, 70 फीसदी फीस जमा करने पर प्राइवेट स्कूल को स्टूडेंट्स का ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) जारी करना होगा। अभी तक प्राइवेट स्कूल 100 फीसदी स्कूल फीस जमा करने के बाद ही टीसी (Transfer Certificate) दे रहे थे। इससे जिन छात्रों के पेरेंट्स पैसा जमा नहीं कर पाते थे, उन्हें टीसी नहीं दी जाती थी।
पेरेंट्स ने दाखिल की थी याचिका
मध्यप्रदेश बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद प्राइवेट स्कूल फीस जमा करने का दबाव बना रहे थे। नहीं देने पर TC रोक रखी थी। इसके बाद जबलपुर के शहपुरा में रहने वाले दो पेरेंट्स ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में पेरेंट्स ने तर्क दिया गया कि कोरोनाकाल के कारण हालात ठीक नहीं है। बच्चे भी स्कूल नहीं गए, ऐसे में वे पूरी फीस जमा नहीं कर सकते।
एडमिशन लेने में आसानी होगी
कोर्ट के इस फैसले के बाद स्टूडेंट्स को दूसरे स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन लेने में आसानी होगी। इससे पहले तक पूरी फीस वसूलने के बाद ही प्राइवेट स्कूल टीसी जारी करते थे। जिसके कारण एडमिशन में बच्चों को समस्या आती थी। इसके अलावा पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ बढ़ता था।