नई दिल्ली. केंद्र सरकार(Central Government) का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) में बुधवार को कहा कि अब महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) के कोर्स में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाएगी। न्यायालय को यह खबर केंद्र ने उस याचिका पर सुनवाई के चलते दी, जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए और नौसेना अकादमी परीक्षा में बैठने और NDA में प्रशिक्षण की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
विस्तृत हलफनामा पेश किए जाएंगे
कोर्ट में कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने कहा कि विस्तृत हलफनामा पेश किए जाएंगे। 24 जून को होने वाली परीक्षा को इस साल नवंबर तक के लिए टाल दिया गया था। कृपया इस परीक्षा में यथास्थिति प्रदान करें, क्योंकि इसके लिए प्रक्रिया और ढांचागत परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ ही अभी सशस्त्र सेवाओं ने एनडीए में महिलाओं को शामिल करने का निर्णय लिया है और अन्य मुद्दों की जांच की जा रही है। उन्होंने इस मामले में पूरा पक्ष रखने के लिए कोर्ट से दो सप्ताह का समय मांगा है।
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण फैसला
पिछले माह(अगस्त) सर्वोच्च न्यायालय ने एलिजिबल महिलाओं को NDA में प्रवेश के लिए 5 सितंबर को होने वाली एग्जाम में सम्मिलित होने की मंजूरी दी थी। साथ ही अदालत ने संघ लोक सेवा आयोग को इस आदेश के तहत एक उपयुक्त अधिसूचना जारी करने तथा इसका सही प्रचार करने का भी आदेश दिया था। याचिका में कहा गया था कि महिलाओं को केवल लिंग के आधार पर एनडीए में शामिल नहीं किया जाता है जो समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।