मोदी सरनेम केस में राहुल की तत्काल सुनवाई की अपील मंजूर, सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को करेगा सुनवाई 

author-image
Chakresh
एडिट
New Update
मोदी सरनेम केस में राहुल की तत्काल सुनवाई की अपील मंजूर, सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को करेगा सुनवाई 

New Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 जुलाई) को ‘मोदी सरनेम’ मानहानि केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तत्काल सुनवाई की अपील मंजूर कर ली है। इस मामले में अदालत 21 जुलाई को सुनवाई करेगी। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में 7 जुलाई को फैसला सुनाया था और राहुल गांधी की दो साल की सजा को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में राहुल ने गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) के सात जुलाई के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।





मुख्य न्यायाधीश की पीठ करेगी सुनवाई



मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा अपील को 21 जुलाई या 24 जुलाई को सूचीबद्ध करने की मांग के बाद याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई। पीठ ने कहा कि वह इस पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगी।





पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- मेरा पक्ष भी सुना जाए



राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। उन्होंने कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल के पक्ष के साथ-साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की है।





राहुल के दो तर्क



1- 15 जुलाई को दायर अपनी अपील में राहुल ने कहा है कि अगर फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे बोलने, अभिव्यक्ति, विचार और बयान की आजादी का गला घोंट दिया जाएगा।



2 उन्होंने तर्क दिया कि यदि उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित, बार-बार कमजोर करने और इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र का गला घोंटने में योगदान देगा, जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा।





2019 में राहुल के खिलाफ दायर हुआ मानहानि का मामला



गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल के खिलाफ उनके 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी 'सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?' पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।





सेशन कोर्ट के फैसले के बाद चली गई थी राहुल की सांसदी 



राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी। मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल की सांसदी चली गई थी।





गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था- सजा न्यायोचित



7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमन्त प्रच्छक ने कहा था, 'राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है। राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।'





2019 में क्या कहा था राहुल ने 



राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था



 



Modi surname case मोदी सरनेम केस राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका Rahul Gandhi's petition in Supreme Court hearing in Supreme Court on July 21 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई