क्रूज ड्रग्स केस(Cruise drugs case) में आर्यन खान(aryan khan) को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट(bombay highcourt) को आर्यन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। आर्यन 26 दिन हिरासत में रहे थे। आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बेल का ऑर्डर शनिवार को सार्वजनिक कर दिया गया। बेल ऑर्डर के साथ कोर्ट ने 14 पन्नों का आदेश देते हुए साफ कर दिया है कि आर्यन और उनके साथियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
जानें क्या कहा कोर्ट ने
बेल ऑर्डर के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है - कोर्ट के सामने ये साबित करने के लिए कोई ऑन-रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत पेश नहीं किए गए हैं कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए। अदालत इस बात के प्रति सेंसेटिव है कि सबूत के रूप में बुनियादी सामग्री होनी चाहिए जिससे आवेदकों के खिलाफ साजिश के मामले को साबित किया जा सके। सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में थे, ये अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता है।
सार्वजनिक हुआ बेल ऑर्डर
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 पन्नों के रिलीज ऑर्डर के साथ आदेश में ये भी कहा है कि NCB, जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सभी आरोपी व्यक्तियों के कन्फेशन वाले बयान पर भरोसा नहीं कर सकता है क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है।