ड्रग्स केस: आर्यन को 25 दिन बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत, माननी होंगी ये शर्ते

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ड्रग्स केस: आर्यन को 25 दिन बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत, माननी होंगी ये शर्ते

मुंबई. क्रूज ड्रग्स केस (Cruise Drug Case) में शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) ने ड्रग्स केस में 25 दिन बाद आर्यन खान को जमानत दी है। कोर्ट ने साथ ही मुनमुन धमेचा (Munmun Dhamecha) और अरबाज मर्चेंद की भी जमानत याचिका मंजूर कर दी है। जानकारी के मुताबिक, आर्यन खान को आज की रात भी जेल में काटनी पड़ सकती है। आर्यन शुक्रवार या शनिवार को जेल से रिहा हो सकते हैं।

शाहरुख को एडवांस बर्थेडे गिफ्ट

बॉलीवुड के रोमांस किंग शाहरुख खान (Shahrukh Khan) का 2 नवंबर को जन्मदिन है। शाहरुख अपना 56 वां बर्थेडे अपने बेटे आर्यन के साथ मना पाएंगे। गौरतलब है कि मुंबई में क्रूज ड्रग्स में एनसीबी की टीम ने छापेमारी करके आर्यन को 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। 3 अक्टूबर को आर्यन समेत तीन आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया। एनसीबी की पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने आर्यन को ऑर्थर रोड़ जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था।

इन शर्तों पर जमानत

बांबे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को ड्रग्स केस में शर्तों के साथ जमानत दी है। इसके अनुसार उनको कोर्ट के सामने पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। कोर्ट की इजाजत के बिना और एनसीबी को बिना बताए वह देश से बाहर नही जा सकेंगे। उन्हें किसी दूसरे आरोपितों से किसी तरह से संपर्क नहीं करना होगा। वह कोर्ट में विचारधीन मामले पर किसी भी तरह का बयान नहीं दे सकते।

कोर्ट में ड्रग्स केस की सुनवाई

वकील अनिल सिंह ने अपनी जिरह शुरू करते ही कहा कि आर्यन कई साल से ड्रग्‍स का सेवन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्‍होंने उस दिन पहली बार सेवन किया था। एनसीबी के पास इस बात के सबूत हैं कि आर्यन ड्रग्‍स का इंतजाम करते थे। वॉट्सऐप ASG ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आर्यन खान के पास ड्रग्‍स का 'कॉन्‍शस पजेशन' था, उन्‍हें अच्‍छी तरह से मालूम था कि उनके दोस्‍त अरबाज के पास चरस है और यह दोनों के लिए था। लेकिन कोर्ट ने उनके तर्क को नहीं माना। कॉन्‍शस पजेशन की बात को कोर्ट ने खारिज किया। साथ ही साजिश को लेकर भी तर्कों से अदालत संतुष्‍ट नहीं दिखा।

रोहतगी: आर्यन को नहीं पता था कि अरबाज क्या ले जा रहा था, मान लीजिए कि वह जानता थे .. लेकिन वे हमारे खिलाफ जो सबसे अधिक आरोप लगा सकते हैं वह सामूहिक रूप से कर्मश‍ियल मात्रा का है। इसे साजिश के साथ जोड़ा गया है। मेरे खिलाफ कोई 27ए नहीं लगाया गया है। आर्यन पर आरोप है कि उन्‍होंने 5-8 लोगों के साथ साजिश की, उन सभी के पास से कुल बरामदगी कर्मश‍ियल मात्रा में थी।

गोसावी को लुकआउट नोटिस भी मिला था    

गोसावी के खिलाफ पुणे के फरसखाना थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज है। मामला 2018 का है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। वो कई दिनों से फरार था। गोसावी को पकड़ने के लिए पुणे पुलिस की दो टीम यूपी भी गई थी। 

पुलिस के मुताबिक, 2018 में किरण गोसावी और शेरबानो कुरैशी ने पुणे के एक युवक चिन्मय देशमुख को मलेशिया में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। युवक से इन्होंने 3 लाख रुपये ठग लिए। पुणे पुलिस शेरबानो कुरैशी को मुंबई से पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

मुश्किल में आर्यन

ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को 27 अक्टूबर को भी जमानत नहीं मिली। 8 अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन के मामले में अब बॉम्बे हाईकोर्ट में 28 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इससे पहले बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह 28 अक्टूबर को एक घंटे में जवाब दे देंगें, तो वे (जज) इसी दिन मैटर खत्म करने की कोशिश करेंगे। आर्यन की बेल पिटीशन 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है। वो 8 अक्टूबर से जेल में हैं। आर्यन को 2 अक्टूबर को क्रूज से पकड़ा गया था। पूछताछ के बाद 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। 

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