ड्रग्स केस: गवाह का आरोप- आर्यन की रिहाई के लिए 25Cr मांगे, वानखेड़े बोले- जवाब देंगे

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ड्रग्स केस: गवाह का आरोप- आर्यन की रिहाई के लिए 25Cr मांगे, वानखेड़े बोले- जवाब देंगे

मुंबई. क्रूज ड्रग्स केस (Cruise Drugs Case) में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब एक गवाह प्रभाकर सेल ने जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) गंभीर आरोप लगाए हैं। इस व्यक्ति को एजेंसी ने स्वतंत्र गवाह (Independent Witness) बनाया था। प्रभाकर का कहना है कि NCB के एक अफसर और कुछ अन्य लोगों ने आर्यन की रिहाई के लिए शाहरुख खान से 25 करोड़ मांगे थे। प्रभाकर ने बताया कि उसने मामले के अन्य गवाह केपी गोसावी को 25 करोड़ की बात करते सुना था। यह भी सुना कि 18 करोड़ में बात नहीं बन पाई। दोनों ने इनमें से 8 करोड़ रुपए NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को देने की बात कही थी।

शाहरुख के स्टाफ से डील हुई थी?

प्रभाकर खुद को गोसावी का बॉडीगार्ड (Bodyguard) बता रहा है। प्रभाकर ने ये भी बताया कि क्रूज पर छापेमारी (Raid) के दौरान शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी के साथ गोसावी और सैम डिसूजा को नीले रंग की मर्सिडीज कार में करीब 15 मिनट तक बात करते देखा गया था। उधर, वानखेड़े के हवाले से ऐसे सभी आरोपों को गलत बताया गया। एजेंसी ने कहा कि इन सबका हम कड़ा जवाब देंगे।

फंसाने की कोशिश की जा रही

वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा उन्हें संरक्षण (Protection) दिया जाए।

आर्यन की राह आसान नहीं

आर्यन खान की जमानत अर्जी (Bail Petition) पर 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में सुनवाई होनी है। अब तक उनकी जमानत स्पेशल NDPS कोर्ट और सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है। अगर हाईकोर्ट अगले चार दिनों में 29 अक्टूबर तक जमानत पर कोई फैसला नहीं देता, तो आर्यन को कम से कम 15 नवंबर तक जेल में ही रहना पड़ सकता है।

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