CHANDIGARH. पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दलेर ने मानव तस्करी के मामले में सुनाई दो साल की सजा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court)में चुनौती दी थी। आज उनके इस मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई होना थी। सुनवाई के वक्त हाईकोर्ट ने पूछा कि दलेर को जेल में कितना समय हो गया है। इसके जबाव में उन्हें बताया गया कि दलेर को जेल में रहते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
2003 में हुआ था केस दर्ज
दरअसल 2003 में पटियाला के थाना सदर में अलग-अलग धाराओं के तहत दलेर मेहंदी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह (Shamsher Singh) पर आरोप लगे थे कि ये दोनों लोगों से पैसे लेते है। इसके बाद वो उन्हें अपनी टीम का मेंबर बना लेते है। फिर अवैध तरीके से विदेश या तो ले जाते है या फिर उन्हें भेज देते हैं। उन्होंने 10 लोगों को अवैध तरीके से अपनी गैंग का मेंबर बनाकर अमेरिका (America) पहुंचाया था।
पटियाला सेंट्रल जेल में हैं दलेर
मानव तस्करी करार देकर 2003 में दलेर के भाई शमशेर सिंह पर मामला दर्ज हुआ। इस मामले की जांच की गई। जांच के दौरान इसमें दलेर मेहंदी को भी नामजद कर लिया गया। 2018 में इस मामले में पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने दलेर को 2 साल कैद की सजा सुनाई। इसी को लेकर के खिलाफ दलेर ने पटियाला सेशन कोर्ट (Patiala Sessions Court) में अपील की है। 5 दिन पहले पटियाला की सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस समय दलेर पटियाला सेंट्रल जेल में हैं।
जेल में ये काम कर रहे दलेर
जानकारी के मुताबिक दलेर को पटियाला जेल में नवजोत सिद्धू वाली बैरक में रखा गया है। जेल में दलेर को जेल मुंशी का काम दिया गया है। उन्हें हर दिन रजिस्टर दिया जाएगा, जिसमें वो अपना काम करेंगे। काम खत्म होने के बाद दलेर को वो रजिस्टर वापस करना होगा।