मुंबई. आर्यन खान ड्रग्स केस (Aryan Khan Drugs Case) में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। उधर, कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका (Bail Application) पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक टाल दी। इस बीच NCB कोर्ट में पेश करने के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। NCB इस मामले की सबसे अहम कड़ी प्रतीक गाबा को पूछताछ के लिए दोबारा बुला सकती है। पहले भी प्रतीक से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है।NCP नेता नवाब मलिक NCB पर आरोप लगा चुके हैं कि उसने प्रतीक गाबा, आमिर फर्नीचरवाला और ऋषभ सचदेवा को क्रूज से जाने दिया, लेकिन NCB प्रतीक गाबा से 7 घंटे पूछताछ कर अपनी रिपोर्ट बना चुकी है। गाबा समेत बाकी दो अन्य लोगों को भी क्लीन चिट (Clean Chit) नहीं दी गई है।
गाबा से क्या बातचीत हुई, ये नहीं पता
NCB के अफसरों ने प्रतीक से पूछताछ में सामने आई बातों का बताने से मना कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि कोड ऑफ कंडक्ट (Code of Conduct) के चलते ये बातें बताई नहीं जा सकती, सारी बातें कोर्ट में रखेंगे। अफसरों का ये भी कहना है कि क्रूज पर छापे के दौरान जिन लोगों के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई और ना ही ड्रग्स कंज्यूम (Consume) की बात सामने आई, उन्हें गिरफ्तार (Arrest) नहीं किया गया। हालांकि, सभी लोग एजेंसी के रडार पर हैं और किसी को भी NCB ने क्लीन चिट नहीं दी है।
क्या है आर्यन को जमानत ना मिलने की वजह?
अफसरों का कहना है कि आर्यन के मामले में हमारे पास कुछ ऐसे बयान हैं- ‘हम दोनों पी रहे थे, हम दोनों थे,’ यानी आर्यन के खिलाफ कुछ तो है कि इन दस दिनों में दूसरी बार आर्यन को बेल नहीं मिली। अधिकारियों का ये भी कहना है कि किसी ने फेसिलिटेट (Facilitate) किया, किसी ने मैन्युफेक्चर (Manufecture) किया, कहीं पैडलर ने दिया...यानी हमारे पास इसके सबूत मौजूद हैं कि साफतौर पर आर्यन का शामिल (Involve) है।