राहत: मानहानि केस में जावेद अख्तर की मांग खारिज, कंगना के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी नहीं होगा

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Pooja Kumari
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राहत: मानहानि केस में जावेद अख्तर की मांग खारिज, कंगना के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी नहीं होगा

जावेद अख्तर को मुंबई कोर्ट से कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि के मामला में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग खारिज कर दी है। अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में 1 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। जावेद अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी।




— ANI (@ANI) January 4, 2022



जावेद की याचिका की सुनवाई

जावेद अख्तर ने पिछले साल दिसंबर में कोर्ट में याचिका लागई थी। अख्तर की ओर से कहा गया था कि कंगना बहाने बनाकर अदालत में पेश नहीं हो रहीं लेकिन इसी समय में वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ रहीं हैं।एक्ट्रेस आखिरी बार 20 सितंबर को अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर.आर खान के सामने पेश हुई थीं।



ये है पूरा मामला

जावेद अख्तर ने अपने वकील निरंजन मुंदर्गी के जरिए 2 नवंबर 2020 को एक प्राइवेट शिकायत दर्ज कराई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर को लेकर गलत टिप्पणी की थी और जावेद पर कई सारे आरोप लगाए थे। अख्तर का दावा था कि कंगना के ऋतिक रोशन मामले में और सुसाइड गैंग का हिस्सा होने के कमेंट के चलते उन्हें कई धमकी भरे फोन कॉल्स और मैसेज आए। उन्हें सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया गया। उनके मुताबिक, इस कमेंट की वजह से उनकी रेपुटेशन खराब हुई।


Non-Bailable Warrant Kangana Ranaut defamation case Javed Akhtar