बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने 5G वायरलेस नेटवर्क मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। अभिनेत्री ने इस नेटवर्क से इंसान, जानवरों और वनस्पतियों पर रेडिएशन के दुष्प्रभाव का दावा करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी है। दरअसल, सिंगल बेंच ने अभिनेत्री की याचिका को खारिज करते हुए उन पर 20 लाख का जुर्माना लगाया था। अब इस मामले में जूही की याचिका पर डबल बेंच 23 दिसंबर यानी आज सुनवाई करेगी।
5G तकनीक पर पिछली बार खारिज कर दी थी याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट की एकल जज पीठ ने पिछली बार जून में जूही चावला के 5 जी तकनीक से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट में अभिनेत्री के इस याचिका को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था। अदालत ने कहा था कि चावला और अन्य लोगों को पहले अपने अधिकारों के लिए सरकार से संपर्क करने की आवश्यकता थी और यदि वहां इनकार किया जाता, तब उन्हें अदालत आना चाहिए था।
जूही चावला ने रेडिएशन को बताया खतरनाक
याचिका में जूही और अन्य की तरफ से कहा गया था कि तमाम रिसर्च में ये सामने आया है कि आरएफ रेडिएशन बेहद हानिकारक साबित हो सकता है. ये रेडियेशन्स इंसानों की हेल्थ और सेफ्टी के लिए अच्छे नहीं हैं. ऐसे में सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि इसकी टेस्टिंग से किसी भी जीव-जंतु को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। जब तक ये पूरी रिसर्च के साथ प्रमाणित ना हो जाए कि आरएफ रेंज से किसी को नुकसान नहीं होगा तब तक भारत में इसके इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए।
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