ड्रग्स केस में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की मुश्किल बढ़ गई है। मुंबई की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और सागर की मुनमुन धमेचा सात अक्तूबर तक एनसीबी की हिरासत में ही रहेंगे। एनसीबी ने सभी लोगों के लिए नौ दिन की कस्टडी की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने तीन दिन की हिरासत मंजूर की। इसके साथ ही मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने अन्य 5 आरोपियों विक्रांत छोकर, इसमीत सिंह, नुपुर सारिका, गोमित चोपड़ा और मोहक जसवाल को भी 7 अक्टूबर तक NCB की रिमांड पर भेज दिया है। इस बीच ड्रग्स पार्टी केस सिलसिले में आज NCB टीम शाहरुख खान के बंगले 'मन्नत' में छापा मार सकती है। आर्यन को 3 अक्टूबर को अरेस्ट (Arrest) किया गया था।
आर्यन के वकील बोले- उनके पास कोई ड्रग नहीं मिली
आर्यन की तरफ से वकील सतीश मानशिंदे ने पैरवी करते हुए कहा था कि मेरे क्लाइंट का केस जमानती है। मैं जमानत की अर्जी दाखिल करता, लेकिन रविवार होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। मेरे क्लाइंट को आयोजकों ने बुलाया था। उनके पास क्रूज का टिकट भी नहीं था। उनके पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इसके अलावा उनके मोबाइल फोन की भी जांच की जा चुकी है। उसमें भी कुछ नहीं मिला। मानशिंदे ने दलील दी- NCB ने भी कहा कि आर्यन के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ, ना ही उन्होंने किसी तरह की ड्रग्स ली।
आर्यन पर लगी हैं ये धाराएं
आर्यन पर NDPC 8 C, 20 B, 27 और 35 की धाराएं लगाई गई हैं। इन धाराओं के तहत ड्रग्स का सेवन करना, जानबूझकर ड्रग्स लेना और ड्रग्स खरीदने जैसी चीजें आती हैं। इन्हीं के तहत आर्यन की गिरफ्तारी भी हुई है। सूत्रों के मुताबिक, आर्यन ने माना कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था। हालांकि, उन्होंने ड्रग्स खरीदने की बात से मना कर दिया।
क्या था मामला?
एक खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए NCB ने 2 अक्टूबर को मुंबई में क्रूज शिप पर हो रही रेव पार्टी पर छापा मारा था। एजेंसी के अधिकारियों ने बताया था कि उन्होंने आरोपी के पास से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए की 22 गोलियां और 1.33 लाख कैश जब्त किए। वहीं, आर्यन ने एक लिखित बयान में अपनी गिरफ्तारी को स्वीकार करते हुए लिखा, ‘मैं अपनी गिरफ्तारी की वजहों को समझता हूं और अपने परिवार को इसकी जानकारी दे दी है।