ड्रग्स केस: आर्यन को राहत नहीं, आर्थर रोड जेल में कैदियों की तरह ट्रीटमेंट मिलेगा

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ड्रग्स केस: आर्यन को राहत नहीं, आर्थर रोड जेल में कैदियों की तरह ट्रीटमेंट मिलेगा

मुंबई. क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन (Aryan Khan) को किला कोर्ट (Qilla Court) राहत नहीं मिली। किला कोर्ट ने कहा कि आर्यन की जमानत की अर्जी सुनवाई के लायक ही नहीं है। लिहाजा कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी। इसे देखते हुए आर्यन फिलहाल जेल में ही रहेंगे।इससे पहले वकील सतीश मानशिंदे (Satish Maneshinde) और सरकारी वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आर्यन की तरफ से 2 पिटीशन दायर की गईं। मानशिंदे ने कहा कि अगर विवाद है तो जज को यह केस हायर बेंच (Higher Bench) को रैफर कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस केस में केंद्र सरकार इतनी उतावली क्यों हैं? जवाब देते हुए ASG अनिल सिंह ने कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते।दो याचिकाओं में एक अंतरिम जमानत याचिका (Interim Bail Petion) थी, ताकि आर्यन को तुरंत जमानत मिले। दूसरी पिटीशन रेग्युलर बेल के लिए थी यानी जब तक इस केस की जांच हो, तब तक वे जमानत पर रहें।

कोर्ट रूम LIVE

ASG अनिल सिंह: हम मेंटेनेबिलिटी के आधार पर मुद्दे उठा रहे हैं। इसलिए पहले उनका जवाब दें।

आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे: एक स्टेज पर सभी दलीलें दी जाएंगी।

ASG: ऐसा नहीं हो सकता।

मानशिंदे: आप कोर्ट को आदेश नहीं दे सकते।

ASG: जब मेंटेनेबिलिटी की बात हो चुकी है तो इसे पहले सुना जाना चाहिए।

मानशिंदे: हमने पूरी तरह रिमांड से जुड़ी दलीलें पेश की हैं, मेंटेनेबिलिटी से जुड़ी नहीं।

मानशिंदे से कोर्ट: आप अपनी दलीलें मेरिट और मेंटेनेबिलिटी के आधार पर दीजिए, जो कहना है पहले वो फाइल करें, फैसला हम करेंगे।

ASG: कृपया ऐसा मत कहिए, आमतौर पर जो मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा पहले उठाता है, वही पहले दलील रखता है। उसके बाद दूसरा पक्ष जवाब देता है।

कोर्ट: आरोपी पूरी डिटेल के साथ अर्जी दाखिल कर चुके हैं।

ASG: लेकिन यह प्रक्रिया नहीं है। क्या मैं सही प्रक्रिया की बात नहीं कर सकता?

कोर्ट: ठीक है, हम समझते हैं, आप अपनी एप्लिकेशन फाइल कीजिए।

मानशिंदे: हाल के सालों में ऐसी चीजें नहीं देखी गई हैं। ये चौंकाने वाली बात है कि जिसके पास कुछ नहीं मिला कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया हो।

ASG: अगर एक मामले में 10 आरोपी हैं, एक ही FIR है तो भले ही एक आरोपी के पास कम मात्रा में ड्रग्स मिली हो और दूसरों के पास नहीं मिली तो इन्हें अलग-अलग नहीं किया जा सकता।

मानशिंदे: NDPS की धारा 37 के तहत मेरे क्लाइंट के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। मिलॉर्ड अगर यह मेंटेनेबेल है तो आप जमानत दे सकते हैं। कृपया 2006 का हाईकोर्ट का फैसला देखिए। ऐसे मामलों में जमानत को लेकर हाईकोर्ट का रुख हमेशा लचीला रहा है। 

2 को रेड पड़ी थी, 3 अक्टूबर को आर्यन अरेस्ट

कॉर्डेलिया क्रूज पर 2 अक्टूबर को NCB की टीम ने छापा मारा था। इसी में आर्यन भी थे। 3 अक्टूबर को आर्यन से लंबी पूछताछ के बाद आर्यन को गिरफ्तार कर लिया गया। आर्यन के अलावा मुनमुन धमीचा समेत 7 अन्य लोग भी गिरफ्तार हैं।

14 दिन की न्यायिक हिरासत

मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी में पकड़े गए शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) और अन्य 7 आरोपियों को एनसीबी की हिरासत के बाद अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज (Aryan Khan Judicial Custody 14 Days) दिया गया है ।नए नियम के मुताबिक, आर्यन और अन्य 5 आरोपियों को एक साथ बैरक नंबर 1 में बने स्पेशल क्वारैंटाइन सेंटर में रखा गया है। यह बैरक जेल के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है। हालांकि, जेल में यह प्रावधान है कि सजायाफ्ता होने से पहले आर्यन चाहे तो अपने पर्सनल कपड़े पहन सकते हैं।

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