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MUMBAI. एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में एक्टर सूरज पंचोली को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस केस में 10 साल बाद फैसला आया। सूरज पंचोली पर जिया खान को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप लगे थे। जिया खान 3 जून 2013 को जुहू स्थित अपार्टमेंट में मृत मिली थीं। जिया उस वक्त महज 25 साल की थीं। जिया ने अपना बॉलीवुड डेब्यू अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'निशब्द' से किया था। फिल्म के लिए जिया को फिल्मफेयर के बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्ट्रेस के अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। जिया आमिर खान के साथ फिल्म गजनी में भी नजर आईं थीं। मामले में एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पर आरोप लगे थे।
मां राबिया खान बोलीं- लड़ती रहूंगी
सूरज पंचोली के बरी होने पर जिया खान की मां ने कहा है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। राबिया खान ने कहा, 'मैं शुरू से कह रही हूं कि यह केस आत्महत्या के लिए उकसाने का है ही नहीं, यह मर्डर है। यह हत्या का केस है। मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूं। मेरी लड़ाई जारी है। फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। मैं मां हूं और मैं अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं लड़ूंगी?'
सूरज को डेट कर रही थीं जिया
जब जिया ने सुसाइड किया तो उस समय वे सूरज पंचोली को डेट कर रही थीं। जिया की मां राबिया अमीन ने सूरज को बेटी की आत्महत्या का जिम्मेदार बताया। वहीं, सूरज ने इसे सिरे से नकार दिया। जिया खान ने जुहू स्थित अपार्टमेंट में सुसाइड किया था। एक्ट्रेस की बॉडी उनकी मां राबिया को 3 जून 2013 की सुबह 10:45 बजे मिली थी। जिया का पोस्टमॉर्टम हुआ और सूरज पंचोली समेत कई लोगों से इस दौरान पूछताछ हुई थी। बाद में राबिया ने बताया था कि जिया डिप्रेशन से जूझ रही थीं। 7 जून 2013 को जिया के कमरे से 6 पेज का लैटर मिला था, जिसमें उन्होंने सूरज संग रिलेशनशिप को लेकर कई खुलासे किए हुए थे। जिया ने लिखा था कि उनकी रिलेशनशिप फिजिकल हैरेसमेंट, मेंटल अब्यूज और टॉर्चर से गुजर रहा था।
फिर सूरज हुए अरेस्ट
चिट्ठी के आधार पर सूरज को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 21 जून 2013 को सूरज की जमानत की अर्जी खारिज हो गई थी। 1 जुलाई 2013 को सूरज को जमानत पर रिहा किया गया था। 50 हजार का जुर्माना भी लगाया और एक्टर का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। 2 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई में कहा था कि सूरज, जिया की सुसाइड केस में आरोपी नहीं हैं।
राबिया ने दोबारा डाली अर्जी
जिया खान की मां राबिया ने अक्टूबर के महीने में हाईकोर्ट में केस को गहराई से देखने और छानबीन करने की अपील की। कोर्ट ने यह केस मुंबई पुलिस के हाथ से लेकर सीबीआई को सौंप दिया था। जब केस सीबीआई के हाथों में आया तो सूरज पंचोली के पिता आदित्य पंचोली ने राबिया खान के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया। 15 मई, 2015 को सीबीआई ने पंचोली हाउस में रेड की और सूरज से पूछताछ की।
9 दिसंबर 2015 को सीबीआई ने सूरज पंचोली के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। 1 अगस्त, 2016 को रिपोर्ट्स में ऑफिशियल्स ने हत्या की संभावना से इनकार किया था और कहा कि जिया ने सुसाइड किया है। जिया की मां राबिया ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच और छानबीन करने की गुजारिश की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद राबिया ने लैटर लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी थी।
सूरज की खारिज हुई अर्जी
अक्टूबर 2017 में सूरज पंचोली ने केस की कार्यवाही में तेजी लाने का अनुरोध करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, पर जनवरी 2018 में सीबीआई ने आगे की जांच के लिए यह याचिका खारिज कर दी। 30 जनवरी, 2018 को कोर्ट ने सूरज को जिया खान के सुसाइड के लिए आरोपी बताया, लेकिन एक्टर ने इन सभी आरोपों से इनकार किया और निर्दोष होने की बात कही।
इंटरव्यू में सूरज ने जिया खान सुसाइड पर कही थी यह बात
2019 में पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में सूरज ने जिया खान सुसाइड केस पर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे आर्थर रोड स्थित जेल में एक सेल के अंदर रखा गया, जिसकी हालत बेहद ही खराब थी। आप वहां किसी से बात नहीं कर सकते थे। आपको वहां न्यूजपेपर पढ़ने को नहीं मिलता था। मेरे लिए उस समय कुछ मैटर नहीं कर रहा था। मेरे दिमाग में केवल एक ही बात चलती रहती थी कि मैंने उस इंसान को खो दिया, जिससे मैं प्यार करता था।