मुंबई. क्रूज ड्रग्स पार्टी (Cruise Drugs Case) केस में शाहरुख खान (एपोपीहकप खपोल) के बेटे आर्यन (Aryan) की जमानत याचिका (Bail Petition) पर मुंबई के सेशंस कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। आर्यन को राहत नहीं मिली। जज पीपी पाटिल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। इसी दिन आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा यानी आर्यन को 5 दिन जेल में गुजारने पड़ेंगे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने कहा कि तथ्यों को देखते हुए मेरा निवेदन यह है कि आर्यन ने कोई पहली बार ड्रग्स नहीं ली। रिकॉर्ड और सबूतों (Proofs) से पता चलता है कि वह पिछले कुछ सालों से नियमित रूप से प्रतिबंधित पदार्थ (Banned Substances ) का सेवन करते रहे हैं।
ASG ने क्या दलीलें दीं?
- आर्यन और उनके दोस्त अरबाज (Arbaaz) के पास से 6 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई है और वे यह नहीं कह सकते कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोनों एन्जॉय करने जा रहे थे।
NCB कर रही जमानत का विरोध
आर्यन की जमानत मामले में 13 अक्टूबर को करीब 3 घंटे सुनवाई चली, लेकिन बहस पूरी नहीं हो पाई थी। इस दौरान बचाव पक्ष ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पंचनामे से लेकर आरोपियों पर लगाई धाराओं पर बहस की, वहीं NCB ने जमानत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा। NCB का कहना था कि आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स (International Drug peddlers) संग कनेक्शन हैं। ये बड़ी साजिश है जिसकी जांच होनी जरूरी है। आर्यन अरबाज से ड्रग्स लेते थे।
वहीं, आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने स्टारकिड की गिरफ्तारी को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि आर्यन के पास के कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई, ना ही एनसीबी को कोई कैश मिला। जिस शख्स ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था वो गिरफ्तार नहीं है। आर्यन का मुनमुन धमेचा से कोई कनेक्शन नहीं है।