एक्टर सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड्स ने 2019 में जर्नलिस्ट से की थी बदसलूकी, इस मामले में बांबे हाईकोर्ट 30 मार्च को सुनाएगी फैसला

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The Sootr
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एक्टर सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड्स ने 2019 में जर्नलिस्ट से की थी बदसलूकी, इस मामले में बांबे हाईकोर्ट 30 मार्च को सुनाएगी फैसला

MUMBAI.सलमान खान हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसे रहते हैं। इस कारण वो कई बार जेल भी जा चुके हैं। अब सलमान खान एक नई मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। एक जर्नलिस्ट ने 2019 में सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड्स पर मारपीट के आरोप लगाए थे। जर्नलिस्ट का आरोप था कि एक्टर और उनके बॉडीगार्ड्स ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया था। ये तब हुआ जब सलमान साइक्लिंग करने के लिए सड़क पर निकले थे। 2019 में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जर्नलिस्ट के साथ बदसलूकी के आरोप में सलमान खान को समन भेजा था। एक्टर ने इस समन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। अब चार साल बाद 30 मार्च को बांबे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।  



परमिशन के बाद भी जर्नलिस्ट से की गई थी बदसलूकी



मामला चार साल पुराना है। सलमान अक्सर साइक्लिंग करने के लिए मुंबई की सड़कों पर निकलते हैं। उनके पीछे-पीछे पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी दौड़ते हैं। 24 अप्रैल, 2019 को जब वो साइक्लिंग कर रहे थे तभी जर्नलिस्ट अशोक पांडे ने उनका वीडियो शूट करने की कोशिश की। अशोक पांडे का कहना था कि उन्होंने इसके लिए सलमान की सिक्योरिटी से परमिशन भी ली थी। लेकिन जब उन्होंने वीडियो शूट करने की कोशिश की तो उनके साथ बदसलूकी की गई।



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पत्रकार का आरोप- एक्टर ने भी की थी मारपीट



जर्नलिस्ट अशोक पांडे के मुताबिक, सलमान और उनके बॉडीगार्ड्स ने उनका फोन छीन लिया और मारपीट करने लगे। अशोक ने कहा कि सलमान ने भी उनके साथ मारपीट की थी।



पुलिस ने शिकायत लेने से किया था मना, इसलिए गए थे कोर्ट



अशोक पांडे अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। वहां पुलिस ने उनकी शिकायत लेने से मना कर दिया था। पुलिस ने कहा था कि ये कोई क्राइम नहीं है। तब अशोक ने कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अंधेरी मजिस्ट्रेट के सामने अपनी समस्या रखी। बाद में सलमान पर आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया।



एक्टर ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका



22 मार्च, 2022 को सलमान खान को अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समन भेजा। उन्हें पेश होने के लिए 5 अप्रैल 2022 की डेट दी गई। हालांकि सलमान ने बिना पेश हुए इस समन के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका लगा दी।

 


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