पत्रकार बदसलूकी मामले में HC ने सलमान के खिलाफ दर्ज FIR की रद्द, वीडियो बनाते वक्त पत्रकार का मोबाइल छीनने का लगा था आरोप

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Pratibha Rana
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पत्रकार बदसलूकी मामले में HC ने सलमान के खिलाफ दर्ज FIR की रद्द, वीडियो बनाते वक्त पत्रकार का मोबाइल छीनने का लगा था आरोप

MUMBAI. पत्रकार बदसलूकी मामले में एक्टर सलमान खान के खिलाफ आज (30 मार्च) को बॉम्बे हाई कोर्ट में फैसला सुनाया गया। इस मामले में सलमान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2019 में पत्रकार से मारपीट और दुर्व्यवहार मामले में सलमान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। इसके तहत सलमान को अंधेरी कोर्ट में अब हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी। 




— ANI (@ANI) March 30, 2023



पत्रकार ने लगाया था मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप 



2019 में पत्रकार अशोक पांडे ने सलमान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। उन्होंने इस मामले की शिकायत की थी। दरअसल सलमान खान साइकलिंग के लिए निकले थे। अशोक पांडे, सलमान के साथ फोटो ले रहे थे। इसी दौरान एक्टर के बॉडीगार्ड ने पत्रकार से उनका फोन छिन लिया और मारपीट की थी। पुलिस ने अशोक की शिकायत नहीं लिखी थी, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को क्लीन चिट दे दी है। 



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5 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होने का था निर्देश 



बता दें, मार्च 2022 में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान खान और बॉडीगार्ड नवाज शेख को समन जारी करते हुए 5 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। दोनों को यह ऑर्डर पत्रकार की शिकायत के आधार पर दिया गया था। अशोक ने अंधेरी के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट आर आर खान की अदालत में आईपीसी की धारा 323 (चोट पहुंचाने), 392 (लूटपाट) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत ‘शिकायत’ दर्ज कराई थी।




 


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