ड्रग्स केस: आर्यन को नहीं मिली जमानत, आज होगी सुनवाई, NCB- देश छोड़कर भाग सकता है

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ड्रग्स केस: आर्यन को नहीं मिली जमानत, आज होगी सुनवाई, NCB- देश छोड़कर भाग सकता है

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर सेशंस कोर्ट में बुधवार, 13 अक्टूबर को सुनवाई हुई। एनसीबी (NCB) ने आर्यन खान और मुनमुन धमीचा की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। NCB ने कोर्ट में दलील दी कि आर्यन विदेश में कुछ से ऐसे लोगों के संपर्क में था जो अवैध खरीद के लिए एक इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा लग रहे हैं। जिसकी जांच चल रही है। एनसीबी (NCB) ने ये भी कहा कि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जमानत मिलने पर आर्यन देश छोड़कर भाग सकता है।

कल होगी सुनवाई

आर्यन की जमानत याचिका पर गुरुवार सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। इस वजह से आर्यन को एक रात और जेल में गुजारना होगा। वहीं, NCB  ने मामले की पूरी जांच के लिए समय मांगा है। ताकि सही तरीके से संबंधित विदेशी एजेंसी से संपर्क किया जा सके। एनसीबी (NCB) ने कहा कि शाहरुख खान समाज के प्रभावशाली इंसान हैं, हो सकता है कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करवाएं या फिर जिन गवाहों को वो निजी तौर पर जानते हैं उन्हें भी प्रभावित करने की कोशिश करें।

आर्यन ने कुबूली चरस लेने की बात

एनसीबी (NCB) ने कहा कि आरोपी आचित कुमार और शिवराज हरिजन ने आरोपी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को चरस दी। आर्यन और अरबाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शुरुआती जांच में मिले सामान बताते हैं कि आर्यन की ड्रग्स मामले में अहम भूमिका रही है। 

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