एकता कपूर को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- आप देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं

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Shivasheesh Tiwari
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एकता कपूर को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- आप देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं

DELHI. सुप्रीम कोर्ट ने प्रोड्यूसर एकता कपूर को वेबसीरीज XXX में आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि आप इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज XXX में सैनिकों और उनके परिजनों की भावनाओं को आहत करने को लेकर बेगूसराय में एक पूर्व सैनिक की शिकायत पर स्थानीय कोर्ट ने वारंट जारी किया था। बिहार के बेगूसराय कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के खिलाफ एकता कपूर ने SC का दरवाजा खटखटाया था।



आप पर जुर्माना भी लगा सकते हैं- एससी



जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने एकता कपूर को फटकार लगाते हुए कहा कि आप देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं। इस बारे में अब कुछ करने की जरूरत है। OTT कंटेंट सब जगह उपलब्ध है। सवाल ये है कि आप लोगों को किस तरह का कंटेंट उपलब्ध करा रही हैं।



सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर के सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर भी नाराजगी जाहिर की। जब एकता कपूर की ओर से पेश पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि वांरट के खिलाफ हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। लेकिन वहां जल्द सुनवाई होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो कोर्ट ने कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है। इस तरह की याचिका दायर करने पर हम आप पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। आप अपने मुवक्किल को बताइए कि  सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा है और वह अच्छे वकीलों को पैरवी के लिए रख सकती हैं। तो कोर्ट उनको सुनेगा ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अदालत उन लोगों के लिए भी है जिनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है।



कोर्ट ने दी हिदायत



एकता कपूर के वकील को पीठ ने हिदायत दी और कहा, 'हर बार जब आप इस अदालत में आते हैं, तो हम इसकी सराहना नहीं कर सकते। हम इस तरह की याचिका दायर करने के लिए आप पर एक लागत डालेंगे। रोहतगी कृपया इसे अपने मुवक्किल को बताएं। सिर्फ इसलिए कि आप सेवाओं को वहन कर सकते हैं और एक अच्छे वकील को अपना केस दे सकते हैं। यह अदालत उनके लिए नहीं है जिनके पास आवाज है। यह अदालत उन लोगों के लिए काम करती है जिनके पास आवाज नहीं है। जिन लोगों के पास हर तरह की सुविधाएं हैं, अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है तो इस आम आदमी की स्थिति के बारे में सोचें।'



2020 का है मामला



शीर्ष अदालत ने मामले को लंबित रखा और सुझाव दिया कि उच्च न्यायालय में सुनवाई की स्थिति के बारे में जानने के लिए एक स्थानीय वकील को काम पर लगाया जा सकता है। बता दें कि बिहार के बेगूसराय की एक निचली अदालत ने पूर्व सैनिक शंभू कुमार की शिकायत पर वारंट जारी किया था। कुमार ने 2020 की अपनी शिकायत में कथित सीरीज 'XXX' (सीजन-2) में एक सैनिक की पत्नी से जुड़े कई आपत्तिजनक दृश्य को लेकर यह याचिका दायर की थी।

 


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