MUMBAI. भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत एक अनसुलझी कहानी बनकर रह गई है। एक्ट्रेस की मां मधु दुबे के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने एक वीडियो साझा किया। 38 सेकेंड के इस वीडियों में रोते-बिलखते दिख रही हैं। वीडियो में वह रोते हुए बोली रही, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती की है? बस नहीं रहूंगी इस दुनिया में। यह मेरी आप लोगों से लास्ट टाकिंग है। अगर मुझे कुछ भी होता है, तो बस उसका जिम्मेदार समर सिंह है।" वहीं, पुलिस वीडियो की सत्यता और इसकी रिकार्डिंग डेट की पड़ताल में जुटी है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि वीडियो कब का है।
आरोपी समर सिंह और संजय सिंह जेल में हैं
भोजपुरी अभिनेत्री ने सुसाइड क्यों किया, इस पर से पर्दा अभी तक नहीं उठ सका है। प्रकरण में आरोपी समर सिंह और संजय सिंह जेल में हैं। वीडियो में आकांक्षा समर सिंह से रिश्तों को लेकर नाखुश हैं और इसे अपनी गलती मान रही हैं। इसके अलावा समर सिंह पर धोखे का आरोप भी लगा रही हैं। उन्होंने अपने साथ होने वाली हर घटना के लिए गायक समर सिंह को जिम्मेदार ठहराया है।
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फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मांगी आकांक्षा केस की रिपोर्ट
आकांक्षा की मौत के बाद वाराणसी कोर्ट ने पुलिस से केस की प्रगति की जानकारी मांगी है। आकांक्षा की मां मधु दुबे की अपील पर जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने केस की अब तक की रिपोर्ट मांगी है। विवेचक और थानाध्यक्ष को दो दिन का समय देते हुए मामले को पेश करने का आदेश भी दिया है। मधु दुबे ने सारनाथ पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाकर केस डायरी तलब कर कोर्ट से पर्यवेक्षण की गुहार लगाई थी।
हमने कोर्ट में दो प्रार्थना पत्र दिए थे: वकील
वहीं, पीड़िता के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि हमने कोर्ट में दो प्रार्थना पत्र दिए थे। इसमें से एक में आकांक्षा की मां मधु दुबे ने कोर्ट में गुहार लगाई थी कि आकांक्षा की आत्महत्या से जुड़े सभी साक्ष्य जिसमें होटल का सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है, की अपनी निगरानी में जांच कराएं। क्योंकि, वादिनी मधु दुबे को थाने की जांच पर भरोसा नहीं है। इसके अलावा मधु दुबे का कलमबंद बयान भी दर्ज किया जाए। याचिका में मधु दुबे ने आरोप लगाया था कि हत्या की तहरीर को आत्महत्या में बदल गया। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने जारी हुए प्रेस नोट में भी बिना बिसरा रिपोर्ट आए मौत को आत्महत्या बता दिया। पुलिस कमिश्नर को भी कोर्ट में तलब किया जाए। इस मामले को सुनते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज शक्ति सिंह ने दो दिन के अंदर आकांक्षा की केस में आख्या तलब की है।