श्रमिकों के लिए बड़े काम की है MP निर्माया योजना, स्वास्थ्य लाभ के साथ आर्थिक सहायता
Manya Jain | May 31, 2025, 18:42 IST
mp nirmaya yojna
मध्यप्रदेश सरकार की आयुष्मान भारत योजना 'निरमय' निर्माण मजदूरों और परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त चिकित्सा सहायता देती है। यह सेवा केवल राज्य सरकार मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपलब्ध है।
मध्यप्रदेश सरकार के श्रम विभाग की ओर से चलाई जा रही मेडिकल सहायता योजना, जिसे आयुष्मान भारत योजना 'निरमय' के नाम से जाना जाता है, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और उनके परिवारों के लिए है।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। यह इलाज केवल राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ही उपलब्ध कराया जाता है।
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इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। यह इलाज केवल राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ही उपलब्ध कराया जाता है।
🏥 योजना के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड मजदूर और उनके परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त चिकित्सा सहायता दी जाती है।
- अस्पताल में भर्ती होने से लेकर सभी जरूरी इलाज और दवाइयों तक का खर्च सरकार उठाती है।
- इस योजना से गरीब और कमजोर वर्ग के मजदूरों को बड़ी आर्थिक राहत मिलती है।
👷♂️ पात्रता क्या है?
- आवेदनकर्ता मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- वह निर्माण या भवन निर्माण कार्य में लगे मजदूर होना चाहिए।
- उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 60 साल होनी चाहिए।
- पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य में सक्रियता होनी जरूरी है।
- रजिस्ट्रेशन हर साल नवीनीकरण (रिन्यू) कराना अनिवार्य है।
👩🦰 आवेदन के लिए विशेष शर्तें
- मातृत्व के मामले में, केवल महिला निर्माण मजदूर ही आवेदन कर सकती हैं और उनके पास वैध पहचान पत्र होना चाहिए।
- यदि पति मजदूर है, तो पत्नी के प्रसव (डिलीवरी) के लिए भी पति मजदूर रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके पास वैध पहचान पत्र होना जरूरी है।
📄 जरूरी डाक्यूमेंट्स
- पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- निवास प्रमाण जैसे बिजली बिल, वोटर आईडी कार्ड आदि।
- राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो तो)।
- बैंक खाता जानकारी जैसे पासबुक की कॉपी।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- हलफनामा या घोषणा पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- वैध पहचान पत्र।
- रोजगार प्रमाण पत्र।
- हस्ताक्षर।
🌐 आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले श्रर्म सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://www.labour.mp.gov.in/ पर जाएं।
- होमपेज पर "निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन " का विकल्प खोजें और उस पर क्लिक करें।
- "लाभार्थी के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें" विकल्प चुनें।
- अब अपना कॉम्पोजिट मेंबर आईडी और समग्र परिवार आईडी दर्ज करें और "Get Details" पर क्लिक करें।
- आपके परिवार या लाभार्थी की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- फॉर्म मेंजरूरी जानकारियांसही-सही भरें।
- पहचान पत्र, प्रमाण पत्र जैसे डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
- फॉर्म भरने और डाक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
- सफल भुगतान और सबमिशन के बाद, आपको रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त होगी।
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