PM श्रम योगी मानधन योजना में करोड़ों मजदूरों को सरकार देती है मासिक पेंशन, ऐसे करें आवेदन
Kaushiki | May 27, 2025, 12:38 IST
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की उम्र के बाद तीन हजार रुपए मासिक पेंशन देती है। इसमें सरकार और श्रमिक समान योगदान करते हैं, जिससे वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा मिलती है।
आज भारत में करोड़ों असंगठित क्षेत्र के मजदूर बिना किसी पेंशन सुरक्षा के जीवन यापन करते हैं। ऐसे में सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है, जो इन कामगारों को वृद्धावस्था में तीन हजार रुपए मासिक पेंशन का भरोसा देती है।
यह योजना सरकार और श्रमिक दोनों के योगदान पर आधारित है। ये योजना गरीब, दैनिक मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानें...
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यह योजना घरेलू वर्कर, ठेले वाले, मिड-डे मील वर्कर, रिक्सा चालक, भट्ठा मजदूर, झाड़ू लगाने वाले, घरेलू नौकर, धोबी, खेती मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा उद्योग से जुड़े मजदूर को शामिल करती है। दिसंबर 2024 तक ई-श्रम पोर्टल पर 30.51 करोड़ असंगठित वर्करों ने इस योजना में रजिस्टर्ड किए हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में मासिक योगदान उम्र के मुताबिक तय होता है। सरकार भी समान राशि का योगदान करती है। जैसे
18 वर्ष की उम्र:
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जरूरी लिंक
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana
https://labour.gov.in/list-professions-occupations-covered
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government schemes | सरकारी योजनाएं | ई श्रम पोर्टल
यह योजना सरकार और श्रमिक दोनों के योगदान पर आधारित है। ये योजना गरीब, दैनिक मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानें...
📋 योजना का परिचय
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) भारत सरकार की एक वॉलंटरी पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के वर्कर को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों के लिए है जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए तक हो। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों के लिए वित्तीय सुरक्षा की मजबूत नींव है। तीन हजार रुपएमासिक पेंशन से इन मजदूरों को वृद्धावस्था में गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद मिलेगी। सरकार की निरंतर जागरूकता और रजिस्ट्रेशन एफ्फोर्ट्स से यह योजना पूरे देश में व्यापक रूप से फैल रही है। यह योजना भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को और अधिक समावेशी बनाती है।
👷♂️🛠️ असंगठित क्षेत्र के वर्कर कौन हैं
✔️योजना के मेन फीचर्स
- न्यूनतम पेंशन: 60 वर्ष की उम्र के बाद तीन हजार रुपए मासिक।
- सरकार का योगदान: श्रमिक के योगदान के बराबर (1:1)।
- स्वैच्छिक एवं योगदान आधारित: श्रमिक अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे सकता है।
- पारिवारिक पेंशन: अगर श्रमिक की मृत्यु हो जाए तो उसके पति/पत्नी को पेंशन का 50% मिलेगा।
- आसान रजिस्ट्रेशन: कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या मानधन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन।
- LIC द्वारा प्रबंधन: पेंशन निधि का प्रबंधन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) करता है।
📝 कुछ शर्तें
- उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच।
- मासिक आय 15 हजार रुपए या उससे कम हो।
- असंगठित क्षेत्र में काम करते हों जैसे रिक्सा चालक, निर्माण मजदूर, खेती मजदूर, घरेलू कामगार आदि।
- EPF, ESIC या NPS में शामिल न हों।
- आयकरदाता न हों।
- अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ न ले रहे हों।
- जरूरी डाक्यूमेंट्स: आधार कार्ड, बचत बैंक या जनधन खाता, मोबाइल नंबर।
💰 योगदान की राशि
18 वर्ष की उम्र:
- मासिक योगदान: 55 रुपए
- सरकार का बराबर योगदान: 55 रुपए
- मासिक योगदान: 65 रुपए
- सरकार का बराबर योगदान: 65 रुपए
- मासिक योगदान: 80 रुपए
- सरकार का बराबर योगदान: 80 रुपए
- मासिक योगदान: 105 रुपए
- सरकार का बराबर योगदान: 105 रुपए
- मासिक योगदान: 150 रुपए
- सरकार का बराबर योगदान: 150 रुपए
- मासिक योगदान: 200 रुपए
- सरकार का बराबर योगदान: 200 रुपए
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🖥️ रजिस्ट्रेशन कैसे करें
- पास के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
- आधार कार्ड और बचत बैंक खाता लेकर जाएं।
- आधार से बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन करें।
- ऑनलाइन फॉर्म भरें।
- पहली किस्त नकद जमा करें।
- बैंक से ऑटो-डेबिट सुविधा चुनें।
- सफल रजिस्ट्रेशन पर PM-SYM कार्ड प्राप्त करें।
- रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी मानधन पोर्टल https://maandhan.in/ से किया जा सकता है।
🚪 विथड्रावल और बाहर निकलने की शर्तें
- 10 वर्ष से पहले बाहर निकलने पर जमा राशि ब्याज सहित वापस।
- 10 वर्ष से बाद लेकिन 60 वर्ष से पहले निकासी पर योगदान और ब्याज का अधिकतम लाभ।
- 60 वर्ष से पहले मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर पति/पत्नी योजना जारी रख सकता है या राशि वापस ले सकता है।
- 60 वर्ष के बाद मृत्यु पर पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन।
- यदि योगदान बंद हो तो देय राशि और जुर्माने के साथ जमा करनी होगी।
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