समझना जरूरी है: आयुष्मान कार्ड से संबंधित ये जानकारियां आपको पता नहीं होंगी

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Pooja Kumari
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समझना जरूरी है: आयुष्मान कार्ड से संबंधित ये जानकारियां आपको पता नहीं होंगी

भारत सरकार ने गरीब परिवारों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) को शुरू किया है। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम (Health insurance scheme) है। जिसमें गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रूपए तक इलाज के लिए कैशलेस कवरेज दिया जाता है। 



कैसे और कहां बनवाएं आयुष्मान कार्ड: अगर आप भी आयुष्मान योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप भी इसका कार्ड बनवा सकते हैं। कार्ड बनवाने के लिए आप पारिवारिक समग्र आईडी के साथ एक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, यूटीआई-आईटीएसएल केंद्र पर पात्रता जांच कराके आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। ग्राम रोजगार सहायक और वार्ड इंचार्ज से भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होते समय आयुष्मान कार्ड दिखा कर नि:शुल्क उपचार का लाभ उठा सकते हैं।



आयुष्मान योजना के हितग्राही परिवारों की पात्रता: सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष 2011 में सूचीबद्ध परिवार (एसईसीसी डाटा डी-1 से डी-7 तक, डी-6 को छोड़कर) संबल योजना में शामिल परिवार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य पर्ची धारक परिवार। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIS) और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के लाभार्थी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) के कर्मचारियों को चिह्नित अस्पतालों में नियमानुसार योजना के तहत नि:शुल्क उपचार की सुविधा दी जाती है।



योजना के तहत पात्र परिवार को मिलने वाले लाभ: पात्र परिवार को हर साल 5 लाख रूपए तक का फ्री इलाज मिलता है। देशभर के किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा के साथ ही भर्ती होने से 7 दिन पहले तक की जांचें, भर्ती के दौरान मुफ्त इलाज, खाना और डिस्चार्ज होने के 10 दिन बात तक का चेकअप और दवाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है। 



इन बीमारियों का इलाज निःशुल्क होता है: अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में कोरोना, कैंसर, गुर्दा रोग, हृदय रोग, डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया, डायलिसिस, घुटना व कूल्हा ट्रांसप्लांट, नि:संतानता, मोतियाबिंद और गंभीर बीमारियों का नि:शुल्क उपचार इस योजना में दिया जाता है।



ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए पात्रता




  • ग्रामीण इलाके में कच्चा मकान होना चाहिए।


  • परिवार में किसी व्यस्क (16-59 साल) का नहीं होना।

  • परिवार की मुखिया महिला हो।

  • परिवार में कोई दिव्यांग हो।

  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हों।

  • भूमिहीन व्यक्ति व दिहाड़ी मजदूर हों।

  • आदिवासी और कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर।




  • शहरी इलाकों में पात्रता 




    • भिखारी, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले।


  • रेहड़ी-पटरी दुकानदार, मोची, फेरी वाले।

  • सड़क पर कामकाज करने वाले अन्य व्यक्ति।

  • कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर।

  • प्लंबर, राजमिस्त्री, मजदूर, पेंटर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कुली और भार ढोने वाले अन्य कामकाजी व्यक्ति।

  • स्वीपर, सफाई कर्मी और घरेलू काम करने वाले लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। 

  • हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग, टेलर, ड्राइवर, रिक्शा चालक, दुकान पर काम करने वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।


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