MP के इन विभागों में सरकारी नौकरी पाने वाले दिव्यांगों के लिए 21 हजार पद पड़े खाली

मध्यप्रदेश में दिव्यांगों के लिए 37 हजार सरकारी पद आरक्षित किए गए हैं, लेकिन इनमें से अभी भी कई पद खाली हैं। भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी उनके भविष्य को अनिश्चित बना रही है।

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Kaushiki
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मध्यप्रदेश में दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 37 हजार पद आरक्षित (reserved) किए गए हैं, लेकिन इन पदों में से 21 हजार पद खाली पड़े हैं। यह जानकारी विधानसभा में सोशल जस्टिस मिनिस्टर नारायण सिंह कुशवाहा ने विधायक जयवर्धन सिंह के एक सवाल के जवाब में दी। 

राज्य में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों में सबसे अधिक पद स्कूल शिक्षा विभाग में हैं, जहां 5 हजार 7 सौ 11 पद खाली हैं। बता दें कि, स्पर्श पोर्टल (sparsh portal) पर दिव्यांगों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान में, इस पोर्टल पर 9 लाख से अधिक दिव्यांग रजिस्टर्ड हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में देरी से उनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।

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हाई कोर्ट का आदेश

जनवरी 2024 में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि, 15 जुलाई 2024 तक सभी रिक्त पदों को भर लिया जाए। हालांकि, अब तक 9 हजार से अधिक पदों के लिए विज्ञप्तियां (releases) तक जारी नहीं की गई हैं। इस देरी को लेकर विधायक जयवर्धन सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि यह हाई कोर्ट के आदेशों की खुली अवहेलना है।

सिंह ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को एक विशेष रोजगार अभियान शुरू करना चाहिए, ताकि दिव्यांगों के लिए रोजगार के अवसर जल्दी उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही, उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जो भर्ती प्रक्रिया में देरी के लिए जिम्मेदार हैं।

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सरकार का जवाब

सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि सरकार दिव्यांगों के लिए आरक्षण तो दे रही है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन विभागों ने पदों के लिए जानकारी नहीं दी है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।  

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FAQ

मध्यप्रदेश में दिव्यांगों के लिए कितने सरकारी पद आरक्षित (reserved) हैं?
मध्यप्रदेश में दिव्यांगों के लिए 37 हजार सरकारी पद आरक्षित (reserved) हैं, लेकिन इनमें से 21 हजार पद अभी तक खाली पड़े हैं।
स्पर्श पोर्टल पर कितने दिव्यांग रजिस्टर्ड हैं?
स्पर्श पोर्टल पर वर्तमान में 9 लाख से अधिक दिव्यांगर जिस्टर्ड हैं, जो रोजगार और सरकारी सुविधाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी पदों की भर्ती में देरी क्यों हो रही है?
हाई कोर्ट ने 15 जुलाई 2024 तक सभी रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक 9 हजार पदों के लिए विज्ञप्ति (advertisement sheet) जारी नहीं हुई है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है।

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